सुप्रीम कोर्ट में भारती की अपील ख़ारिज

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सुप्रीम कोर्ट में अपने पति के साथ कोई भी समझौता करने से सोमनाथ भारती की पत्नी ने मना कर दिया है.
आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायक और दिल्ली के पूर्व क़ानून मंत्री सोमनाथ भारती ने आपसी समझौते के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी.
मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू ने लिपिका मित्रा का जवाब सुनने के बाद इस याचिका को ख़ारिज कर दिया है.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती के वकील से कहा है कि वो नियमित ज़मानत के लिए अलग से याचिका डाल सकते हैं.
सोमनाथ भारती की पत्नी ने उनपर घरेलू हिंसा और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.
सोमनाथ भारती फ़िलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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