सोमनाथ भारती पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज

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दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व क़ानून मंत्री सोमनाथ भारती के ख़िलाफ़ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली पुलिस के संयुक्त उपायुक्त दीपेंद्र पाठक का कहना है, ''सोमनाथ भारती के ख़िलाफ़ नॉर्थ द्वारका पुलिस स्टेशन में धारा 307, धारा 498 (ए) और धारा 323 के तहत मामला बनाया गया है.''
सोमनाथ भारती के ख़िलाफ़ यह मामला उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने दर्ज कराया है.
मध्यस्थता विफल
प्राथमिकी दर्ज होने से पहले सोमनाथ भारती और उनकी पत्नी लिपिकी के बीच मध्यस्थता के प्रयास विफल हो चुके थे.
लिपिका का कहना है कि सोमनाथ भारती के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई होनी चाहिए.
इससे पहले 7 जुलाई को एक अदालत ने सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका यह कहते हुए ख़ारिज कर दी थी कि अभी उनके ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है.
लिपिका ने 10 जून को दिल्ली महिला आयोग में अपने साथ घरेलू हिंसा की शिकायत की थी. इसमें उन्होंने कहा था कि सोमनाथ भारती वर्ष 2010 में विवाह के बाद से ही उन्हें प्रताड़ित करते रहे हैं.
उस समय सोमनाथ भारती ने ट्विटर पर कहा था," मैं बहुत आहत हूँ कि मेरी पत्नी ने घरेलू मामले को सार्वजनिक कर दिया है. घरेलू हिंसा के अगर आरोप लगे हैं तो ये बेबुनियाद हैं. मैं अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता हूँ. मैं मीडिया से अपील करता हूँ कि मेरी निजता का सम्मान करें. "
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