सोमनाथ भारती को नहीं मिली अग्रिम ज़मानत

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दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व क़ानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है.
भारती पर उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दिल्ली के द्वारका पुलिस थाने में 10 जून को शिकायत की थी.
अग्रिम ज़मानत की याचिका ख़ारिज होने के बाद भारती के वकील ने कहा कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे.
गिरफ़्तारी की तलवार
हाई कोर्ट में अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज हो जाने के बाद अब भारती पर गिरफ़्तारी की तलवार लटक रही है.
पिछले हफ़्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जबतक भारती की याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता पुलिस उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकती है.
एक निचली अदालत ने भी उनकी अग्रिम ज़मानत की याचिका ख़ारिज कर दी थी.
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