विधायक सोमनाथ भारती ने आत्मसमर्पण किया

सोमनाथ भारती

आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व क़ानून मंत्री सोमनाथ भारती ने दिल्ली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है.

पुलिस के मुताबिक वे अपनी पत्नी के ख़िलाफ़ हिंसा के मामले में वांछित थे.

इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत देने से इंकार कर दिया था और उन्हें शाम तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था.

भारती पर उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दिल्ली के द्वारका पुलिस थाने में 10 जून को शिकायत दर्ज कराई थी.

भारती ने हाई कोर्ट में अग्रिम ज़मानत की याचिका दायर की थी जो ख़ारिज हो गई थी.

इसके बाद भारती के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत याचिका दायर की थी. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका ख़ारिज कर दी.

सोमनाथ भारती ने मीडिया से कहा कि वे क़ानून से भाग नहीं रहे थे बल्कि संविधान के अनुसार क़ानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे थे.

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