सुप्रीम कोर्ट: अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए ज़मानत तो हेमंत सोरेन को इनकार क्यों?

अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की फ़ाइल फ़ोटो

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    • Author, उमंग पोद्दार
    • पदनाम, बीबीसी संवाददाता

लोकसभा चुनावों के लिए एक जून को ख़त्म होने वाले अंतिम चरण के मतदान से पहले जेल में बंद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छूटने की उम्मीद ख़त्म हो गई है.

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने कहा कि वो हेमंत सोरेन की गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं है.

इसके बाद उनके वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि वो अपनी याचिका वापस ले लेंगे.

इसका मतलब ये हुआ कि हेमंत सोरेन को अभी जेल में ही रहना होगा.

लेकिन चुनावों को देखते हुए इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन कैम्पेन के लिए अंतरिम ज़मानत देने का फ़ैसला सुनाया था.

दोनों ही नेताओं के ख़िलाफ़ प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जा रही है.

तो अरविंद केजरीवाल अंतरिम ज़मानत लेने में कामयाब रहे और हेमंत सोरेन को बेल नहीं मिल पाई.

क़ानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, ये स्पष्ट नहीं है कि लोकसभा चुनावों में प्रचार के लिए हेमंत सोरेन को अंतरिम ज़मानत क्यों नहीं दिया गया.

बीबीसी

अरविंद केजरीवाल का मामला

अरविंद केजरीवाल

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दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ़्तार किया था. केजरीवाल ने नियमित ज़मानत के लिए याचिका दायर नहीं की.

इसके बजाय उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ़्तारी ही अवैध है और इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए.

बीस दिनों में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका ख़ारिज कर दी. नौ अप्रैल के इस फ़ैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में केजरीवाल के ख़िलाफ़ करवाई के लिए पर्याप्त सबूत है.

इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया.शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी की और अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया.

इस बीच, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक जून तक के लिए सशर्त ज़मानत दे दी ताकि वे आम चुनावों में प्रचार कर सकें.

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से एक जून की मियाद पूरी होने पर दो जून को सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है.

अदालत ने उन्हें ज़मानत देने के अपने फ़ैसले में कहा कि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं. उनके ख़िलाफ़ गंभीर आरोप हैं लेकिन वे साबित नहीं हुए हैं. न तो केजरीवाल का कोई आपराधिक अतीत है और ना ही वे समाज के लिए ख़तरा हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "एक बार जब मामला अदालत के विचाराधीन होता है और गिरफ़्तारी की वैधता से जुड़े प्रश्न पर गौर किया जा रहा होता है तो और इसे अधिक समग्रता और उदारवादी नज़रिये से देखा जाना वाजिब है और वो भी तब जब 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हों."

इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस फ़ैसले में "आम चुनावों को इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना" भी बताया.

अरविंद केजरीवाल के ज़मानत से रिहा होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में अपनी चार्जशीट दायर की जिसमें उन्हें नामजद किया गया है.

हेमंत सोरेन के ख़िलाफ़ केस

हेमंत सोरेन

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प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ़्तार किया था. उन पर झारखंड में कथित तौर पर 8.5 एकड़ ज़मीन अवैध रूप से रखने का आरोप है. गिरफ़्तारी के ठीक पहले उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.

वे दो फ़रवरी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. शीर्ष अदालत ने उन्हें पहले झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा. हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन का मामला सुना और 28 फ़रवरी को अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया.

दो महीने से अधिक समय तक फ़ैसला सुरक्षित रखने के बाद आख़िरकार झारखंड हाई कोर्ट ने तीन मई को उनकी याचिका ख़ारिज कर दी.

हाई कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में उनके ख़िलाफ़ मामला बनता है. पहली नज़र में हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल लगते हैं और उनके ख़िलाफ़ काफी सबूत हैं.

इस बीच 30 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेने के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल कर दी. पीएमएलए कोर्ट (प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बनी विशेष अदालत) ने अप्रैल की शुरुआत में चार्जशीट का संज्ञान लिया.

इसके बाद 16 अप्रैल को हेमंत सोरेन ने रांची में पीएमएलए कोर्ट के समक्ष ज़मानत याचिका दायर की. हालांकि उनका बेल पिटिशन ख़ारिज कर दिया गया.

हेमंत सोरेन ने तीन मई को हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और चुनावों के लिए अंतरिम बेल की मांग की. मुख्यतया इन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई नहीं की.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेमंत सोरेन ने इन चीज़ों को लेकर स्पष्टवादिता नहीं दिखलाई है. पहला ये कि चार्जशीट का संज्ञान लिया जा चुका है और उन्होंने ज़मानत के लिए याचिका भी दायर की थी.

बेंच ने कहा, "हमें आपके क्लाइंट से थोड़ी स्पष्टवादिता की उम्मीद थी. उन्हें हमें बताना चाहिए था कि ज़मानत याचिका दायर की गई है."

इस पर कपिल सिब्बल ने बेंच को बताया कि ये वकील की ग़लती थी न कि हेमंत सोरेन. लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ. अदालत ने कहा कि हेमंत सोरेन एक साथ एक से अधिक क़ानूनी विकल्पों का सहारा ले रहे थे.

कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी एक हालिया इलेक्शन कैम्पेन के दौरान अपने भाषण में जाति के मुद्दे का ज़िक्र किया.

उन्होंने कहा, "दो चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है, अजीब बात है. आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया, और आज तक नहीं निकला."

क़ानून के जानकार क्या कहते हैं?

सुुप्रीम कोर्ट

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लीगल एक्सपर्ट अदालत के बताए कारणों से संतुष्ट नहीं हैं.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट को हेमंत सोरेन की याचिका की सुनवाई करनी चाहिए थी. अगर और गिरफ़्तारी ग़ैरक़ानूनी थी तो उसके बाद उन्होंने जो किया हो (जैसे अलग-अलग कोर्ट के पास जाना) उससे फ़र्क़ नहीं पड़ना चाहिए."

सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े कहते हैं कि केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन को भी अंतरिम ज़मानत मिलनी चाहिए थी.

उन्होंने कहा, "केजरीवाल को ज़मानत देने का मुख्य कारण था कि आप चुनावों के दौरान एक बड़े खिलाड़ी को बाहर रख कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा सकते. उस आदेश में भले ही ये साफ़ न लिखा गया हो लेकिन इसके संकेत मिलते हैं. इसी लॉजिक पर उन्हें हेमंत सोरेन को भी ज़मानत दे देनी चाहिए थी, फिर चाहे वो एक सप्ताह के लिए ही प्रचार कर पाते."

हेगड़े कहते हैं कि अलग बेंच ऐसे विषयों पर अलग मत प्रकट कर सकती है.

वे कहते हैं, "यहां उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि चार्जशीट का संज्ञान तो ले लिया गया है लेकिन उसे (हेमंत सोरेन के द्वारा कोर्ट को) सार्वजनिक नहीं किया गया है. कई अन्य बेंच अंतरिम ज़मानत से इनकार करने के लिए ऐसा तकनीकी रास्ता नहीं अपनातीं."

आपराधिक मामलों की वकील शाहरुख़ आलम कहती हैं, "पंजाब एंड हरियाणा और कलकत्ता हाई कोर्ट ने केजरीवाल को मिली बेल की नज़ीर देते हुए लोगों को अंतरिम ज़मानत दी है."

मई में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को लोकसभा चुनावों में प्रचार के लिए बेल दी. धर्मसोत मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद थे.

इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसी हाई कोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय के ख़िलाफ़ जांच को 14 जून तक स्थगित कर दिया.

अदालत ने अरविंद केजरीवाल के मामले की नज़ीर देते हुए कहा कि चुनाव चल रहे हैं और गंगोपाध्याय इनमें उम्मीदावार हैं इसलिए तब तक उनके विरुद्ध जांच पर स्टे दिया जाता है.

शाहरुख़ आलम कहती हैं, "इस हिसाब से देखें तो सोरेन को ज़मानत न देना आर्बिट्ररी है. अदालत उन्हें अंतरिम बेल दे सकती थी ताकि वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकें. उनकी गिरफ़्तारी गैर-कानूनी है या नहीं इस पर फ़ैसला बाद में हो सकता था. केजरीवाल के केस में भी गिरफ़्तारी की वैधता पर अभी फ़ैसला नहीं हुआ है. केजरीवाल का केस सोरेन के केस से कैसे अलग है इसका न्यायिक तर्क होना चाहिए."

सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत किसी विशेष मामले में 'पूर्ण न्याय' देने का भी अधिकार है. कोर्ट ने ऐसे कई मामलों रेमेडी देने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, भले ही ये कानून के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया हो."

क़ानूनी मामलों के विशेषज्ञ गौतम भाटिया ने अरविंद केजरीवाल को मिली राहत की आलोचना की है.

उनका कहना है कि केजरीवाल को ज़मानत मिलना तो सही है लेकिन अदालत ने इसके लिए जो कारण बताया है वो सही नहीं है.

भाटिया के मुताबिक कोर्ट के आदेश में ख़ामी है. आदेश में ये नहीं लिखा गया है कि अगर ऐसे ही ज़मानत के मामले भविष्य में आते हैं तो उन पर सुनवाई के क्या सिद्धांत होंगे. इस तरह तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षण का एक रूप मिल जाता है जो अपारदर्शी मानदंडों के आधार पर ये तय करता है कि इसे किसे देना है और किसे नहीं."

उनके मुताबिक़, ऐसे आदेश "पहले से ही बेहद केंद्रीकृत सुप्रीम कोर्ट में सत्ता को और अधिक केंद्रीकृत करते हैं."

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