पैरोल पर बाहर आ सकते हैं संजय दत्त

अवैध हथियार रखने के आरोप में पुणे की यरवडा जेल में सज़ा काट रहे अभिनेता संजय दत्त की पैरोल की अर्जी को महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है.
सभी क़ानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद संजय दत्त 30 दिन के लिए जेल से बाहर आएंगे. पैरोल की इस अवधि को 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है.
महाराष्ट्र सरकार से प्रमुख सचिव (गृह) विजय सतबीर सिंह ने बीबीसी से कहा, " हमें पता चला है कि संजय दत्त की ओर से दी गई पैरोल की अर्जी पर पुणे जेल प्रशासन ने स्वीकृति दे दी है. अब वो बाहर आ सकते हैं."
संजय दत्त ने जून में अपनी बेटी ईकरा के इलाज के लिए पैरोल मांगी थी. जेल नियमों के मुताबिक़ सिर्फ़ अच्छे व्यवहार वाले क़ैदियों को ही पैरोल पर जाने की छूट है.

इमेज स्रोत, BBC World Service
संजय दत्त मई 2013 से पुणे की जेल में सजा काट रहे हैं. वो अब तक दो बार फ़रलो और एक बार पैरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं.
संजय दत्त 14 दिसंबर 2014 को फ़रलो पर जेल से बाहर आए थे. उस समय लोगों ने प्रशासन के इस क़दम की कड़ी आलोचना की थी. इसके बाद संजय की फ़रलो को बढ़ाने की अर्ज़ी ख़ारिज कर दी गई थी.
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