आसाराम को फिर नहीं मिली ज़मानत

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एक नाबालिग से कथित बलात्कार के आरोपों में जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू की ज़मानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जोधपुर ज़िला एवं सत्र न्यायालय ने उनकी ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है.
आसाराम पिछले डेढ़ साल से जोधपुर जेल में बंद है.
भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी आसाराम की ओर से पैरवी के लिए जोधपुर पहुँचे थे.
आसाराम को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया.
उनके समर्थक भी भारी तादाद में अदालत परिसर के आसपास मौजूद रहे.
उम्मीद

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ये सातवीं बार है जब आसाराम की ज़मानत याचिका ख़ारिज हुई है.
ज़िला एवं सत्र न्यायालय ने चौथी बार उनकी ज़मानत याचिका ख़ारिज की है.
राजस्थान हाई कोर्ट दो बार और सुप्रीम कोर्ट एक बार उनकी ज़मानत याचिका ख़ारिज कर चुका है.
स्थानीय मीडिया के मुताबिक आज अदालत में पेश होने से पहले आसाराम ने ज़मानत मिलने की उम्मीद ज़ाहिर की थी.
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