अख़लाक़ के परिवार पर गोहत्या का मामला चलेगा

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उत्तर प्रदेश के दादरी में लगभग एक साल पहले गोमांस रखने के आरोप में घर से निकाल कर मार दिए गए मोहम्मद अख़लाक़ के परिवार पर अब गोहत्या का मामला चलेगा.

समाचार एजेंसी एएनआई और कई अन्य मीडिया चैनलों के अनुसार बहुचर्चित दादरी मामले में मोहम्मद अख़लाक के परिवार के बारे में एक स्थानीय अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया है.

अदालत ने पुलिस से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.

ये आदेश अख़लाक़ के गांव बिसाड़ा के एक बुजुर्ग ग्रामीण की याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया गया है.

50 साल के मोहम्मद अख़लाक़ को सौ लोगों की एक भीड़ ने कथित रूप से गोमांस रखने की अफ़वाह उड़ने के बाद घर से खींच कर बाहर निकाला और फिर पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी थी.

अदालती फ़ैसला उस याचिका पर आया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि अख़लाक के परिवार ने एक बछड़े की हत्या की और उनके भाई जान मोहम्मद को एक खेत में पशु का गला रेतते देखा गया था.

हालांकि अख़लाक़ के परिवार के वकील मोहम्मद यूसुफ़ सैफ़ी ने कहा, "जो लोग अख़लाक़ की हत्या के आरोप में जेल में हैं उन्होंने झूठे तथ्यों के आधार पर ये केस बनाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे. "

मई में अदालत में दाखिल की गई एक नई फ़ोरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया था कि अख़लाक़ के घर के बाहर कूड़े में जो मांस का टुकड़ा पाया गया था वो गोमांस या गोमूल का मांस था.

अख़लाक़ को मारने की घटना के बाद पुलिस ने एक स्थानीय डॉक्टर के हवाले से कहा था कि अख़लाक़ के घर के बाहर पाया गया मांस गोमांस नहीं बल्कि मटन था.

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