तीस्ता को दो सप्ताह के लिए मिली राहत

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम यानी एफ़सीआरए के उल्लंघन के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अग्रिम ज़मानत दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी है.
इससे पहले मुंबई की सीबीआई अदालत ने तीस्ता सीतलवाड़ की अग्रिम ज़मानत की याचिका को ख़ारिज कर दिया था.
इसके बाद तीस्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था.

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सीबीआई ने तीस्ता सीतलवाड़, उनके पति जावेद आनंद के ख़िलाफ़ एफ़सीआरए के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया था और फिर उनके घर और दफ्तर पर छापे मारे थे.
मुंबई की सीबीआई अदालत के आदेश पर सीतलवाड़ का कहना था, ''मैं इस फैसले से दुखी और स्तब्ध हूं. मुझे और मेरे सहयोगियों को लगता है कि ये ताकतवर लोगों की हमें डराने और मारने की एक कोशिश है.''
सीबीआई सीतलवाड़ की स्वंयसेवी संस्था सबरंग के अमरीका की फोर्ड फाउंडेशन से बिना सरकारी अनुमति के अनुदान लेने के मामले की जांच कर रही है.
गृह मंत्रालय ने इस मामले में जांच एजेंसी से तीस्ता की संस्था को दी गई फंडिंग के मामले की जांच करने को कहा था.
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