विरोध के बाद नया इनकम टैक्स रिटर्न फ़ॉर्म

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भारत के वित्त मंत्रालय ने नया इनकम टैक्स रिटर्न फ़ॉर्म जारी किया है.
वित्त मंत्रालय का दावा है कि आईटीआर फ़ॉर्म 1,2 और 4एस को टैक्स देने वालों के लिए आसान बनाया गया है.
आईटीआर 2 और आईटीआर 2ए में मुख्य फ़ॉर्म तीन पन्नों से ज़्यादा का नहीं होगा.
प्रस्तावित नए आईटीआर 2ए फ़ॉर्म को ऐसा कोई व्यक्ति या हिंदू संयुक्त परिवार भर सकता है जिसका कैपिटल गेंस या व्यापार से आय न हो.

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इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फ़ॉर्म में विदेश यात्रा और बैंक खातों की जानकारी मांगने का विरोध किया गया था. हालांकि अब विदेश यात्रा की जानकारी की जगह सिर्फ़ पासपोर्ट नंबर देना होगा.
साथ ही उन बैंक खातों की जानकारी देनी होगी जिनका बीते तीन सालों में लेनदेन के लिए इस्तेमाल किया गया.
वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न दायर करने की आख़िरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है.
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