बलात्कार की शिकार को गर्भपात की अनुमति
अर्जेंटीना में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है कि बलात्कार के बाद गर्भपात कराने वाली महिलाओं के विरुद्ध अभियोग नहीं चलाया जाएगा.
अर्जेंटीना के क़ानून के तहत गर्भपात की अनुमति तभी है अगर माँ के जीवन या स्वास्थ्य पर ख़तरा हो या फिर क़ानून के हिसाब से महिला मानसिक रूप से कमज़ोर हो.
सु्प्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस फ़ैसले को सही ठहराया जहाँ सौतेले पिता से बलात्कार का शिकार हुई एक 15 वर्षीया लड़की को गर्भपात कराने की अनुमति दी गई थी.








