'आत्मरक्षा कैंप': बजरंग दल के ख़िलाफ़ केस दर्ज

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उत्तर प्रदेश पुलिस ने अयोध्या में 'आत्मरक्षा कैंप' आयोजित करने पर बजरंग दल के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की है.
फ़ैज़ाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित गुप्ता ने बीबीसी को बताया, "भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के तहत बजरंग दल के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है."
बजरंग दल पर धार्मिक आधार पर नफ़रत फैलाने का मामला दर्ज किया गया है.
बजरंग दल ने अयोध्या के कारसेवकपुरम में एक कैंप आयोजित किया था जिसमें उनके अनुसार नौजवानों को 'आत्मरक्षा का प्रशिक्षण' दिया गया था.
जब इस कैंप का वीडियो भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ, तो विवाद खड़ा हो गया.

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वीडियो में बजरंग दल के सदस्य हथियारों और भगवा झंडे के साथ हथियार चलाने और दुश्मन को मार गिराने का अभ्यास करते दिखाई देते हैं.
इस वीडियो में जिन लोगों को दुश्मन के तौर पर दिखाया गया है उन्होंने नमाज़ के दौरान पहनी जाने वाली टोपी पहनी हुई थी और उनके चेहरे पर नकली दाढ़ी भी दिखाई देती है.
इससे पहले उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नाइक ने कहा था कि 'आत्मरक्षा कैंप' आयोजित किए जाने में कोई दिक़्क़त नहीं है.
राम नाइक ने कहा था, "जो लोग अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं वो अंततः राष्ट्र की रक्षा भी नहीं कर सकते हैं. यदि कुछ नौजवान आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं तो इसमें कुछ ग़लत नहीं है."
कांग्रेस ने इन गतिविधियों और इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की थी.
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दो दिन पहले एक राजनीतिक सभा में कहा था कि प्रदेश का माहौल ख़राब करने की साज़िश की जा रही है.
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