हाई कोर्ट जाएं कन्हैया: सुप्रीम कोर्ट

भारत की सुप्रीम कोर्ट.

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सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

कन्हैया ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ज़मानत याचिका दायर की थी.

इस फ़ैसले के बाद कन्हैया के वकीलों की टीम में शामिल वृंदा ग्रोवर ने कहा कि वो शुक्रवार दोपहर दो बजे दिल्ली हाई कोर्ट से मामले की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की अपील करेंगी.

अदालत ने कहा कि अगर हमने इस याचिका पर सुनवाई की तो दूसरे अदालतों के लिए ग़लत संदेश जाएगा कि वो इस तरह के मामलों में फ़ैसला करने में अक्षम हैं.

अदालत ने कहा कि पटियाला हाउस की अदालत कन्हैया की ज़मानत याचिका की सुनवाई नहीं कर सकती है. इस याचिका की सुनवाई के लिए सही जगह हाई कोर्ट होगी.

पुलिस की हिरासत में कन्हैया कुमार.

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अदालत ने यह भी कहा कि पटियाला हाउस अदालत की सुरक्षा व्यवस्था उचित नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कन्हैया और उनके वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है.

देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कन्हैया कुमार की ज़मानत याचिका गुरुवार को वरिष्ठ वकील सोली जे सोराबजी और राजू रामचंद्रन ने अदालत के सामने रखी.

कन्हैया के वकील गुरुवार को ही इस पर गुरुवार को ही सुनवाई चाहते थे. लेकिन अदालत ने इस पर शुक्रवार को सुनवाई का सुझाव दिया था.

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