सज़ा सुनते ही जयललिता की तबीयत ख़राब

जयललिता

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आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता को चार साल की सज़ा सुनाई गई है. उन पर सौ करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

1996 के इस मामले में जयललिता के साथ उनकी सहयोगी शशिकला, उनके दत्तक पुत्र सुधाकरन (जिन्हें उन्होंने बाद में त्याग दिया) और शशिकला की भांजी इलावर्सी को भी चार साल की सज़ा सुनाई गई है.

बाकी तीनों अभियुक्तों पर दस करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

विशेष सरकारी वकील भवानी सिंह ने बीबीसी से कहा, "वे कर्नाटक हाई कोर्ट से ज़मानत माँग सकती हैं."

तबियत ख़राब

जयललिता के समर्थक

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जेल की सज़ा सुनाए जाने के फौरन बाद जयललिता ने ख़राब तबीयत की शिकायत की जिसके बाद उन्हें मेडिकल चैकअप के लिए ले जाया गया.

फ़ैसले के बाद जयललिता के भावुक समर्थक प्रदेशभर में सड़कों पर उतर आए.

विपक्षी पार्टी डीएमके के नेता एम करुणानिधी और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के घरों पर समर्थकों ने हमला कर दिया.

जयललिता के समर्थकों ने उनके पॉयस गार्डन स्थित आवास के पास खड़े पत्रकारों पर भी हमला कर दिया.

तमिलनाडु के राज्यपाल के. रोसैय्या ने अधिकारियों से क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है.

पुराना मामला

जयललिता

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इमेज कैप्शन, जयललिता भ्रष्टाचार के मामले में पहले भी जेल जा चुकी हैं.

बंगलौर की एक विशेष अदालत ने शनिवार को ही जयललिता और उनके तीन सहयोगियों को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी क़रार दिया था.

जयललिता के ऊपर 18 साल पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफ़आईआर दर्ज की गई थी.

<link type="page"><caption> जयललिता: एक मुक़दमा, 18 साल, 15 पेंच</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2014/09/140926_jaylalita_court_case_adg" platform="highweb"/></link>

यह मामला तब दर्ज़ हुआ था जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बनी थीं. अब वह तीसरी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हैं.

अदालत के फ़ैसले के बाद जयललिता की विधानसभा सदस्यता भी स्वतः ख़त्म हो गई है. अब उनकी आल इंडिया अन्नाद्रमुक पार्टी को नया नेता चुनना होगा.

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