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बसपा के तीन सांसदों की सदस्यता समाप्त | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के तीन लोक सभा सदस्यों को समाजवादी पार्टी में दलबदल करने के कारण संसद की सदस्यता से अयोग्य क़रार दिया गया है. लोक सभा अध्यक्ष ने ख़लीलाबाद से सांसद भालचंद्र यादव, आजमगढ़ से सांसद रमाकांत यादव और मोहम्मद शाहिद अख़लाक़ को अयोग्य घोषित किया है. इसके साथ उनकी सीटें खाली हो गई हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे. भालचंद्र यादव, रामकांत यादव और मोहम्मद शाहिद अख़लाक़ बहुजन समाज पार्टी छोड़कर 2006 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे. इनके ख़िलाफ़ बसपा ने शिकायत करते हुए उनकी संसद से सदस्यता ख़त्म करने की मांग की थी. इन सांसदों को अयोग्य ठहराए जाने के लिए बसपा ने दलबदल विरोधी क़ानून के तहत आवेदन किया था. पार्टी ने इस बात को आधार बनाया था कि इन तीनों सांसदों ने स्वेच्छा से बसपा की सदस्यता छोड़ दी थी और नवंबर और दिसंबर 2006 में समाजवादी पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर ली थी. सन् 1985 में भारत में दलबदल विरोधी क़ानून लागू होने के बाद से ये सांसदों को अयोग्य ठहराए जाने का तीसरा मामला है. | इससे जुड़ी ख़बरें सपा और बसपा में टकराव गहराया13 जनवरी, 2008 | भारत और पड़ोस बसपा की ताकत और कमज़ोरियाँ08 जनवरी, 2008 | भारत और पड़ोस 'सांसदों के आचरण पर सर्वदलीय बैठक'25 अप्रैल, 2007 | भारत और पड़ोस मानव तस्करी: चार सांसदों को नोटिस23 अप्रैल, 2007 | भारत और पड़ोस भ्रष्ट सांसदों के मामले में संसद को नोटिस09 जनवरी, 2006 | भारत और पड़ोस आरोप के बाद मंत्री का इस्तीफ़ा06 नवंबर, 2007 | भारत और पड़ोस चुनाव के लिए तैयार रहें: मायावती09 अक्तूबर, 2007 | भारत और पड़ोस डगर कठिन है माया की12 मई, 2007 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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