बुगटी हत्याकांड में परवेज़ मुशर्रफ़ बरी

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ को अदालत ने प्रमुख बलोच नेता नवाब अकबर बुगटी की हत्या के मामले में बरी कर दिया है.
पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने सोमवार को 10 साल पुराने मामले में ये फ़ैसला सुनाया है.
बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री नवाब अकबर बुगटी की 2006 में एक सैन्य ऑपरेशन में मौत हो गई थी.
बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा की अदालत ने मुशर्रफ़ के अलावा कई और प्रमुख लोगों को भी बरी किया है.
ये हैं प्रांत के पूर्व गृह मंत्री मीर शोएब नोशरानी और क़ौमी वतन पार्टी के अध्यक्ष और नेश्नल एसेंबली के सदस्य आफ़ताब अहमद खान शेरपाओ.

इमेज स्रोत, Getty
72 वर्षीय मुशर्रफ़ पर पिछले साल जनवरी में इस मामले में चार्जशीट दायर की गई थी.
हालांकि परेवज़ मुशर्रफ़ मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में कभी पेश नहीं हुए.
डॉन अख़बार के मुताबिक नवाब बुगटी के बेटे जामिल बुगटी के वकील सुहैल राजपूत ने कहा कि वे अदालत के फ़ैसले को चुनौती देंगे.
2006 में सैन्य ऑपरेशन के समय परवेज़ मुशर्रफ़ सेना के अध्यक्ष और राष्ट्रपति थे.
मुशर्रफ़ पर अब भी पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो की 2007 में हत्या और फिर इमरजेंसी लगाने से संबंधित देशद्रोह के मामले चल रहे हैं.
<bold>(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए <link type="page"><caption> यहां क्लिक करें.</caption><url href="https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.hindi" platform="highweb"/></link> आप हमें <link type="page"><caption> फ़ेसबुक </caption><url href="https://www.facebook.com/bbchindi" platform="highweb"/></link>और<link type="page"><caption> ट्विटर</caption><url href="https://twitter.com/BBCHindi" platform="highweb"/></link> पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)</bold>












