'पुलिस राहुल के मामले में जांच नहीं कर सकती'

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कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ख़िलाफ़ मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को इस मामले की जांच करने का आदेश सही नहीं था.
राहुल गांधी ने कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को महात्मा गांधी की हत्या का दोषी ठहराया था. संघ ने उनके ख़िलाफ़ मानहानि का मामला दायर किया था और निचली अदालत ने पुलिस को मामले की जांच करने को कहा था.
इसके बाद राहुल गांधी इस मामले को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मैजिस्ट्रेट का वो आदेश सही नहीं था जिसके तहत पुलिस को मामले की जांच करने को कहा गया.

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पीटीआई के मुताबिक़, सर्वोच्च अदालत ने कहा कि निजी आपराधिक मानहानि में मैजिस्ट्रेट पुलिस को जांच करने को नहीं कह सकता क्योंकि ऐसे मामलों में आरोप साबित करने का ज़िम्मा शिकायतकर्ता का है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में कहा था कि या तो राहुल गांधी खेद जताएं या फिर केस का सामना करें.
जवाब में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे. कांग्रेस ने <link type="page"><caption> कहा</caption><url href="http://www.bbc.com/hindi/india/2016/07/160719_rahul_gandhi_rss_defamation_ts.shtml" platform="highweb"/></link> था कि राहुल गांधी अदालत के सामने इतिहास से जुड़े तथ्य और सबूत पेश करेंगे.
छह मार्च 2014 को मुंबई के भिवंडी इलाक़े में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि "आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी को मारा था."
आरएसएस की एक शाखा के सचिव राजेश कुंटे ने राहुल गांधी के ख़िलाफ़ भिवंडी की स्थानीय अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था.
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