'राहुल खेद जताएँ या मुक़दमे का सामना करें'

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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से कहा है कि आरएसएस पर दिए बयान पर या तो वो ख़ेद जताएं या मुक़दमे का सामना करने के लिए तैयार रहें.
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि उनके खिलाफ़ महाराष्ट्र की एक अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द किया जाए.
राहुल गांधी के ख़िलाफ़ आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाने का मामला दर्ज किया गया है.

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अदालत ने कहा कि मामले का फ़ैसला मेरिट के आधार पर होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी पूरे के पूरे संगठन को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं.
अदालत ने कहा कि क़ानून का उद्देश्य यह नहीं है कि वह नागरिकों को मुक़दमेबाज़ बना दे. इतिहास निजता का सबसे बड़ा दुश्मन है.

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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 27 जुलाई तक का समय दिया है.
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