'राहुल गांधी के माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता'

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राहुल गांधी के आरएसएस पर दिये बयान पर कहा कि या तो वो माफ़ी मांगे या फिर मानहानि के मामले में ट्रायल का सामना करें.

जवाब में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेेंगे. इसकी बजाय वो अदालत के सामने इतिहास से जुड़े तथ्य और सबूत पेश करेंगे.

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कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ''राहुल गांधी के माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता. इस तरह का सुझाव पहले भी दिया गया था लेकिन इसे राहुल गांधी ने मंज़ूर नहीं किया था. राहुल गांधी परिपक्व राजनेता हैं. उन्हें इतिहास से जुड़े तथ्यों की जानकारी है. कांग्रेस और राहुल गांधी इन टिप्पणियों का उचित मंच पर बचाव करेंगे.''

उन्होंने कहा कि मामला अदालत के अधीन है लिहाज़ा वो इस पर और टिप्पणी नहीं करेंगे.

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6 मार्च 2014 को मुंबई के भिवंडी इलाक़े में एक रैली में राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा था कि "आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी को मारा था."

इसके बाद आरएसएस की एक शाखा के सचिव राजेश कुंटे ने राहुल गांधी के ख़िलाफ़ भिवंडी की स्थानीय अदालत में आपराधिक मामला दर्ज करवाया था.

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कुंटे का आरोप था कि इससे आरएसएस की छवि ख़राब हुई है.

राहुल ने मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाख़िल कर इस केस को ख़ारिज करने की मांग की थी. लेकिन अदालत ने उनकी अपील को नकार दिया था.

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