काले धन से सरकारी ख़ज़ाने में 3770 करोड़

इमेज स्रोत, Getty
भारत सरकार का कहना है कि उसे 638 खातों में जमा विदेशी काले धन के सार्वजनिक होने से 3770 करोड़ रूपए मिले हैं.
सरकार ने एक विशेष स्कीम के तहत एक जुलाई से 30 सितंबर तक लोगों को विदेशों में रखे काले धन का ब्यौरा साझा करने की मोहलत दी थी.
भारत सरकार का कहना है कि यह आंकड़ा बुधवार तक का है.
काला धन क़बूलने और इसके समाधान के नए सरकारी क़ानून के अंतर्गत ऐसे लोग सामने आए हैं.
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आंकड़ों की अंतिम जांच अभी बाक़ी है.
पढ़ें विस्तार से
यह जानकारी सेट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस के आंकड़ों के आधार पर दी गई है.
इस रक़म पर इसी साल 31 दिसंबर तक 30 फ़ीसदी ज़ुर्माना और 30 फ़ीसदी टैक्स भरना होगा.
समय पर टैक्स और ज़ुर्माना नहीं भरने पर सरकार 120 फ़ीसदी रक़म की वसूली कर सकती है.
काले धन पर टैक्स न चुकाने वालों को 10 साल तक जेल की सज़ा भी दी जा सकती है.
काला धन विरोधी कानून के तहत अंतिम दिन लोगों की भारी भीड़ लगी रही.

इमेज स्रोत, Reuters
यह कानून उन लोगों के लिए बनाया गया है जो टैक्स से बचने के लिए अपने पैसे विदेशों में रखते हैं.
सरकार ने काले धन की घोषणा करने के लिए एक जुलाई से 30 सितंबर तक वक्त दिया था.
<bold>(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए <link type="page"><caption> यहां</caption><url href="https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.hindi" platform="highweb"/></link> क्लिक करें. आप हमें <link type="page"><caption> फ़ेसबुक</caption><url href="https://www.facebook.com/bbchindi" platform="highweb"/></link> और<link type="page"><caption> ट्विटर</caption><url href="https://twitter.com/BBCHindi" platform="highweb"/></link> पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)</bold>













