जयललिता भ्रष्टाचार के मामले में बरी

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तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है.

ट्रायल कोर्ट ने अनुचित तरीके से 54 करोड़ रुपए जमा करने का दोषी ठहराते हुए पिछले साल उन्हें चार साल की सज़ा सुनाई थी.

इसके लिए ख़िलाफ़ उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

इस पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को उन्हें और वीके शशिकला, वीएन सुधाकरण और जे इल्यारसी को भी बरी कर दिया गया है.

इस फैसले के बाद जयललिता के समर्थकों और एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं जश्न शुरू कर दिया है.

पिछले साल दोषी ठहराए जाने के बाद जयललिता को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था.

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