गोपाल कांडा को मिली अंतरिम ज़मानत

हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को दिल्ली की एक अदालत ने एक महीने की अंतरिम ज़मानत दे दी है.
गोपाल कांडा एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की आत्महत्या के मामले में आरोपी हैं.
इससे पहले, कांडा ने यह कहते हुए ज़मानत के लिए याचिका दायर की थी कि वह विधानसभा सत्र में शामिल होना चाहते हैं और उनकी इच्छा है कि वह अपनी विधानसभा सीट के मतदाताओं के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम सी गुप्ता ने कांडा की "विशेष परिस्थितियों" के आधार पर ज़मानत स्वीकार कर ली.
अदालत ने कांडा को पांच लाख रुपये के मुचलके और इसी राशि की दो ज़मानत जमा करने का निर्देश दिया है.
अदालत ने ज़मानत के साथ कांडा के देश से बाहर जाने पर रोक और कानून से न भागने जैसी कई शर्तें भी लगाई हैं.
'जनता का नुकसान'
बुधवार को कांडा की ज़मानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.
इस बीच, दिल्ली पुलिस ने कांडा के साथ सह-आरोपी अरुणा चढ्डा को दी गई ज़मानत की अवधि को कम करने के लिए अपील की है.
चड्ढा को अदालत ने हाल ही में पारिवारिक और धार्मिक आयोजनों के लिए 15 नवंबर तक के लिए ज़मानत दी थी.
सुनवाई के दौरान कांडा के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि, "वह (कांडा) हरियाणा के विधायक हैं और वह विधानसभा सत्र में शामिल होना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने ज़मानत की इच्छा जताई है."
गुप्ता ने कहा, "वह सिरसा से विधायक हैं जो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है. उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों के भले के लिए कई काम करने हैं. उनके क्षेत्र के लिए निर्धारित राशि का प्रयोग नहीं हो पा रहा है. इससे अंततः लोगों का ही नुक्सान हो रहा है."
उन्होंने यह भी कहा कि कांडा 18 अगस्त को गिरफ़्तार हुए थे और एक साल से ज़्यादा वक़्त से हिरासत में हैं. क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है इसलिए पुलिस का यह कहना सही नहीं है कि वह मामले को प्रभावित कर सकते हैं.
सरकारी वकील राजीव मोहन ने ज़मानत का विरोध करते हुए कहा कि, "उनके सबूतों से छेड़छाड़ की पर्याप्त आशंका है."
"फरवरी, 2013 में भी हरियाणा विधासभा का एक सत्र था. तब कांडा को इसमें शामिल होने के लिए ज़मानत की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, अब इस सत्र के लिए उन्हें ज़मानत की ज़रूरत क्यों पड़ गई है?"
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