मणिपुर हिंसा पर काबू पाने की कोशिशों पर क्या बोले पीएम मोदी- प्रेस रिव्यू

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लोकसभा चुनाव 2024 के एलान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार मणिपुर के मुद्दे पर बात की है.
इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इस ख़बर को पहले पन्ने पर जगह दी है.
पीएम मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के समय रहते दख़ल देने और राज्य सरकार की कोशिशों के कारण मणिपुर के हालात में सुधार आया.
पीएम मोदी ने द असम ट्रिब्यून अख़बार को इंटरव्यू दिया है.
इस इंटरव्यू में पीएम मोदी कहते हैं, ''हमारा मानना है कि हालात से संवेदनशीलता के साथ निपटना सबकी सामूहिक ज़िम्मेदारी है. मैंने इस बारे में संसद में पहले भी कहा है. हमने अपने सबसे अच्छे संसाधनों, प्रशासन को इस संघर्ष को सुलझाने में लगाया हुआ है.''
मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी को अकसर विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ता है.
राहुल गांधी अकसर ये कहते हुए दिखते हैं कि पीएम मोदी हिंसा शुरू होने के बाद मणिपुर का दौरा करने क्यों नहीं गए?
पीएम मोदी ने और क्या कहा?

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पीएम मोदी बोले, ''भारत सरकार के दख़ल और राज्य सरकार की कोशिशों की वजह से राज्य में हालात सुधरे हैं.''
वो कहते हैं, ''गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में तब रुके, जब संघर्ष अपने चरम पर था. इस संघर्ष से जुड़े पक्षों के साथ शाह ने 15 से ज़्यादा बैठक की. राज्य सरकार को जो भी मदद चाहिए होती है, केंद्र सरकार मुहैया करवाती है.''
मणिपुर में बीते साल मई से हिंसा शुरू हुई थी और अब तक क़रीब 200 लोगों की जान जा चुकी है. ये हिंसा मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच हुई है.
हज़ारों लोगों को अपना घर छोड़कर बाहर रहना पड़ रहा है.
पीएम मोदी ने कहा, ''राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है. शरणार्थी कैंप में रह रहे लोगों के लिए वित्तीय पैकेज भी मुहैया कराया गया है. ''
बीते साल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस के बाद पीएम मोदी ने संसद में मणिपुर पर बात की थी.
पीएम मोदी ने तब कहा था, ''मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह प्रयास चल रहे हैं, शांति का सूरज ज़रूर उगेगा."
पीएम मोदी बोले थे, "मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं. वहां की माताओं और बेटियों से कहना चाहता हूं कि देश आपके साथ है. ये सदन आपके साथ है. हम सब मिलकर इस चुनौती का समाधान निकालेंगे. वहां फिर से शांति होगी."
मणिपुर हाई कोर्ट ने 27 मार्च 2023 को अपने एक आदेश में राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की बात पर शीघ्रता से विचार करने को कहा था.
इस आदेश के कुछ दिन बाद ही राज्य में जातीय हिंसा भड़क गई थी और कई लोगों की जान भी गई.
फ़रवरी 2024 में मणिपुर हाई कोर्ट ने पिछले आदेश से उस अंश को हटा दिया है जिसमें मैतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफ़ारिश का ज़िक्र था.
पीएम मोदी ने अख़बार से कहा- आज नॉर्थ ईस्ट ना दिल्ली से दूर है और ना दिल से दूर है.
मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह बोले- विपक्ष ने किया था वीडियो वायरल

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इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के एक बयान को जगह दी है.
बीते साल मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर भीड़ के दौड़ाने का वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद मणिपुर में चल रही हिंसा की देश-विदेश में कवरेज हुई थी.
अब बीरेन सिंह ने कहा है कि दो कुकी महिलाओं के यौन उत्पीड़न और नग्न अवस्था में परेड करवाने का वीडियो विपक्ष ने वायरल किया था ताकि पीएम मोदी और बीजेपी सरकार को बदनाम किया जा सके.
बीरेन सिंह ने दावा किया कि इस वीडियो के वायरल होने के कारण ये बात पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दी गई कि उन महिलाओं को मैतेई समुदाय की कुछ महिलाओं और युवाओं ने बचाया था.
बीरेन सिंह इम्फाल में युवा सम्मेलन में बोल रहे थे.
वो बोले- गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में आकर रुके. संसद के सत्र से ठीक पहले वीडियो वायरल हुआ ताकि पीएम मोदी को बदनाम किया जा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने यू-ट्यूबर्स के लिए क्या कहा?

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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक यू-ट्यूबर की ज़मानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए अहम बात कही है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाले हर व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जा सकता.
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन पर टिप्पणी करने के कारण एक यू-ट्यूबर पर साल 2021 में केस दर्ज हुआ था. इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने यू-ट्यूबर सत्ताई दुरई मुरुगन की ज़मानत रद्द करने के आदेश को खारिज किया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''अगर चुनाव से पहले हम यू-ट्यूब पर आरोप लगाने वाले सभी लोगों को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर देंगे, तो सोचिए कि कितने लोग जेल में होंगे?"
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया.
मुरुगन को साल 2021 में गिरफ्तार किया गया था. मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने उन्हें ज़मानत दी थी लेकिन 7 जून, 2022 को हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने उनकी ज़मानत रद्द कर दी थी.
केजरीवाल की ज़मानत याचिका पर आज आ सकता है फ़ैसला

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द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक़, आज यानी मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट फ़ैसला सुना सकता है.
इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया था. फै़सला दोपहर ढाई बजे सुनाया जाएगा.
केजरीवाल ने ईडी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ कोर्ट का रुख़ किया था.
फिलहाल केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं. केजरीवाल को दिल्ली की शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले केस में ईडी की टीम ने 21 मार्च को गिरफ़्तार किया था.
आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये गिरफ़्तारी राजनीति से प्रेरित है और चुनावों से पहले जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है.
बीजेपी ऐसे आरोपों को ख़ारिज करती रही है.
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