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दिल्ली में सीलिंग जारी रहेगी: सुप्रीम कोर्ट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के रिहायशी इलाक़ों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ़ चल रही सीलिंग जारी रहेगी. दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से क़ानून और व्यवस्था की स्थिति के मद्देनज़र सीलिंग अभियान कुछ वक्त टालने का अनुरोध किया है. नगर निगम ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अभी सीलिंग शुरू करने में गंभीर मुश्किलें हैं. नगर निगम ने व्यापारियों की तीन दिनों की हड़ताल का भी जिक्र किया था और कहा था कि इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया और उनके ख़िलाफ़ मामले दर्ज किए गए. नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट से अपने अनुरोध में कहा है कि विभिन्न स्तरों पर बातचीत के बाद सरकार का यह मानना है कि इस वक्त सीलिंग से क़ानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ग़ौरतलब है कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग अभियान पर केंद्र सरकार की गुहार के बावजूद कोई अंतरिम राहत नहीं दी थी. केंद्र सरकार और दिल्ली नगर निगम ने शहर में उन 44 हज़ार व्यापारियों के ख़िलाफ़ सीलिंग अभियान दोबारा न शुरु करने का आवेदन दे रखा है जिन्होंने रिहायशी इलाक़ों का दुरुपयोग बंद करने का कोर्ट को आश्वासन दिया है. अदालत ने इन व्यापारियों को 31 अक्तूबर तक की राहत दी थी. |
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