मुशर्रफ़ के विदेश जाने पर लगी रोक हटी

इमेज स्रोत, other
पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वो पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ पर लगे यात्रा प्रतिबंध को हटा दे.
इसके बाद, इलाज के लिए मुशर्रफ के विदेश जाने का रास्ता खुल सकता है और वो अपनी बीमार मां को देखने दुबई भी जा सकते हैं.
मुशर्रफ के ख़िलाफ़ राजद्रोह और अन्य आरोपों में केस शुरू होने वाला है.
ये आरोप राष्ट्रपति रहते पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने और पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो की हत्या से जुड़े हैं.
मुशर्रफ के एक वकील फैज़ल हुसैन ने कहा, "वो कभी भी देश छोड़ सकते हैं, अब कोई भी मुश्किल नहीं है. ये डॉक्टरों और उनके बीच की बात है कि वो कब अपना इलाज करवाना चाहते हैं."

इमेज स्रोत, AFP
उनके वकील ने कोर्ट में कहा था कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का तत्काल आॅपरेशन कराने की ज़रूरत है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं होता.
वर्ष 2013 में मुशर्रफ का नाम 'ऐग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट' (ईसीएल) में रखा गया था, जिसके चलते उन्हें देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी.
पिछले साल जून में सिंध हाई कोर्ट ने उनका नाम ईसीएल से हटा दिया था. लेकिन संघीय सरकार ने इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.
इसकी सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने सरकार की अपील ख़ारिज कर दी.
हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर उनके ख़िलाफ़ नए सबूत पेश किए जाते हैं तो उन पर दोबारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है.
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप <link type="page"><caption> यहां क्लिक</caption><url href="https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.hindi" platform="highweb"/></link> कर सकते हैं. आप हमें <link type="page"><caption> फ़ेसबुक</caption><url href="https://www.facebook.com/bbchindi" platform="highweb"/></link> और <link type="page"><caption> ट्विटर</caption><url href="https://twitter.com/BBCHindi" platform="highweb"/></link> पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)












