लखवी को 14 दिनों की हिरासत में भेजा गया

ज़कीउर रहमान लख़वी

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26/11 मुंबई हमलों के साज़िश के अभियुक्त ज़कीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

इससे पहले लखवी को रिहाई के आदेश के बाद दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया था.

रावलपिंडी के अडियाला जेल के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की थी कि हाई कोर्ट के आदेश को मानते हुए लखवी को नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया था.

कड़ा ऐतराज

26/11 हमला, मुंबई

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इमेज कैप्शन, लख़वी पर 26/11 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड होने का आरोप है.

लखवी पर 26/11 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड होने का आरोप है.

उन्हें इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधक अदालत ने 18 दिसंबर को ज़मानत दी थी. लेकिन सरकार ने उन्हें तीन महीने के लिए नज़रबंद कर दिया था.

इस पर लखवी के वकील हाई कोर्ट चले गए और कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था.

हाइकोर्ट ने लखवी को तीन महीने के लिए नज़रबंद करने के पाकिस्तान सरकार के फ़ैसले को रद्द किया था.

पुलिस ने निचली अदालत को बताया था कि अपहरण के एक अन्य मामले में भी लखवी पर आरोप है.

लखवी की रिहाई पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा ऐतराज़ जताया था.

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