मेहुल चोकसी को डोमिनिका की कोर्ट से नहीं मिली ज़मानत, अदालत में और क्या हुआ

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डोमिनिका की एक निचली अदालत ने गुरुवार को भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज कर दी.
न्यायाधीश बर्नी स्टीफ़नसन ने कहा कि मेहुल चोकसी को इसका जवाब देना होगा कि उन्होंने डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश कैसे किया.
मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने समाचार एजेंसियों से इसकी पुष्टि की है. उन्होंने कहा है कि वो मामले को ऊपरी अदालत में लेकर जाएँगे.
मेहुल चोकसी 23 मई को अचानक ही एंटीगा से रहस्यमय तरीके से ग़ायब हो गए थे. बाद में उनके डोमिनिका में गिरफ़्तार होने की ख़बर आई.
डोमिनिका पुलिस के अनुसार, चोकसी ने अवैध तरीक़े से उनके देश में एंट्री की. अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रत्यर्पण से बचने के लिए मेहुल चोकसी डोमिनिका के रास्ते क्यूबा जाने की योजना बना रहे थे.
भारत से तक़रीबन 14,000 करोड़ का घोटाला करके भागे हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी फ़िलहाल डोमिनिका के चाइना फ़्रेंडशिप हॉस्पिटल में भर्ती हैं. बुधवार को जब कोर्ट में उनकी पेशी हुई तो वे व्हीलचेयर पर थे. चोकसी ने नीले रंग की टी-शर्ट और काली हाफ़-पैंट पहन रखी थी.

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चोकसी के भागने का ख़तरा
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डोमिनिका में विपक्ष के नेता लेनॉक्स लिंटन सुनवाई के दौरान कोर्ट में चोकसी के भाई चेतन चोकसी के साथ देखे गए.
अदालत में सुनवाई के दौरान डोमिनिका के अभियोजक ने चोकसी को हिरासत में रखने के लिए दो मुख्य दलीलें दीं.
लोक अभियोजक शेरमा डैलरिम्पल ने अदालत को बताया कि चोकसी के डोमिनिका से भागने का ख़तरा है और डोमिनिका में उनके लिए ऐसी कोई वजह नहीं है, जो ज़मानत मिलने पर उन्हें देश से भागने से रोक सके.
वहीं बचाव पक्ष के वकील वायने नोर्डे ने कहा कि चोकसी की सेहत को देखते हुए उनके भागने का ख़तरा नहीं है और एंटीगा में लंबित प्रत्यर्पण की कार्यवाही भी उसके डोमिनिका छोड़कर ना जाने की एक वजह है.
नोर्डे ने कहा कि चोकसी पर एंटीगा में कोई आपराधिक मामला नहीं है और उनके ख़िलाफ़ कार्यवाही दीवानी प्रकृति की है, जो दिखाती है कि वे एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं.
वकील ने कहा कि ज़मानत का नया क़ानून कहता है कि बचावकर्ता को तब तक राहत मिलने का अधिकार है, जब तक कि अपराध गंभीर प्रकृति का ना हो.

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आरोप
सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि मामले की जटिलता को देखते हुए वे इससे संतुष्ट नहीं है कि चोकसी क़ानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए देश में रहेंगे.
इससे पहले, न्यायाधीश बर्नी स्टीफेंसन ने चोकसी की याचिका पर क़रीब तीन घंटे तक सुनवाई करने के बाद, उन्हें निचली अदालत में पेश किए जाने का आदेश जारी किया था.
चोकसी के वकील विजय अग्रवाल का दावा है कि उनके मुवक्किल को एंटीगा एंड बारबूडा से अपहरण कर ज़बरन कैरेबियाई द्वीप डोमिनिका लाया गया.
मेहुल चोकसी साल 2018 से एंटीगा में एक नागरिक के रूप में रह रहे थे.
'चोकसी को अगवा किया गया'
अग्रवाल ने अदालत में यह आरोप लगाया कि चोकसी को एंटीगा के जॉली हार्बर से अगवा किया गया और वहाँ से उन्हें एक नौका के ज़रिए क़रीब 100 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित डोमिनिका ले जाया गया.
अग्रवाल ने अदालत में कहा, "हमारा मानना है कि मेहुल चौकसी अवैध हिरासत में हैं, क्योंकि उन्हें 72 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था, जबकि ऐसा नहीं किया गया, इससे उनके रुख़ की पुष्टि हुई है."
उन्होंने कहा, "जिस विषय की सुनवाई की जा रही है, वह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, ना कि भारत में उन्हें प्रत्यर्पित करने का विषय. उसकी नागरिकता का विषय अदालत के सामने नहीं है. मीडिया की विभिन्न ख़बरों के विपरीत भारत सरकार के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई."
अग्रवाल ने कहा कि चोकसी को भारतीय जैसे दिखने वाले लोगों एवं कुछ एंटीगा के लोगों ने उस वक़्त अगवा किया, जब वे अपनी एक महिला मित्र से मिलने गए थे.
इस बीच अदालत ने प्रशासन को अदालती दस्तावेज़ चोकसी को उपलब्ध करने को कहा है.
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चोकसी की पत्नी का बयान
चोकसी के वकील ने कहा है कि उनका मुवक्किल पुलिस हिरासत में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, इसलिए उन्हें एंटीगा एंड बारबूडा वापस भेज दिया जाए.
उधर, मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी ने बुधवार को कहा कि जिस महिला को चोकसी की गर्लफ़्रेंड बताकर अफ़वाह उड़ाई जा रही है, वो उनकी पुरानी दोस्त हैं.
चोकसी के साथ मारपीट की ख़बर पर प्रीति ने कहा, "इससे हमारे परिवार की चिंता बहुत बढ़ी है कि उनके साथ मारपीट की गई. यह मानवाधिकारों के ख़िलाफ़ है. जो लोग उन्हें जीवित पकड़ना चाहते हैं, वो उन्हें मारेंगे क्यों."
ख़राब सेहत की दलील
प्रत्यर्पण के सवाल पर उन्होंने कहा, "वो 63 साल के हैं और एंटीगा के नागरिक हैं. उनके पास वो सारे अधिकार हैं, वो संरक्षण है, जो एंटीगा का संविधान यहाँ के हर आम नागरिक को देता है. न्यायिक व्यवस्था में मेरा पूरा विश्वास है. हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ एंटीगा लौट आएँ."
मेहुल चोकसी और उनके भांजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला (धोखाधड़ी) करने का आरोप है.
भारत सरकार इन दोनों को ही भारत वापस लाकर, इन पर मुक़दमा चलाना चाहती है.
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