बिहारः पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ज़मानत पर रिहा

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बिहार के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ज़मानत पर जेल से रिहा हो गए हैं.

भारत के सरकारी रेडियो 'आकाशवाणी' के मुताबिक़ 11 साल से क़ैद में रह रहे शहाबुद्दीन को भागलपुर सेंट्रल जेल से शनिवार सुबह रिहा किया गया.

ख़बरों के मुताबिक़ पटना हाई कोर्ट ने शहाबुद्दीन को राजीव रोशन हत्या मामले में ज़मानत दी है.

जमानत के बाद उन्होंने कहा, "सबको पता है कि मुझे फंसाया गया था. अदालत ने मुझे क़ैद की सजा दी थी और अदालत ने ही मुझे रिहा किया है."

शहाबुद्दीन का कहना है, "मेरी रिहाई का किसी राजनीति से कोई संबंध नहीं. न्यायपालिका की अपनी प्रक्रिया होती है."

पूर्व सांसद पर कई आपराधिक मामले हैं. वे सिवान से लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल के सांसद रहे हैं. लेकिन साथ ही उनकी छवि एक बाहुबलि की रही है.

मई में दैनिक अख़बार हिंदुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के बाद शहाबुद्दीन को सिवान जेल से भागलपुर जेल भेज दिया गया था.

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राजीव रोशन 2004 में सिवान में दो भाइयों, गिरीश राज और सतीश राज, की हत्या मामले में गवाह थे. उनकी 2014 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. तब शहाबुद्दीन जेल में थे.

2004 के चर्चित तेज़ाब कांड मामले में सिवान के व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ़ चंदा बाबू के दो बेटों गिरीश राज और सतीश राज का अपहरण हुआ था.

बाद में उनके तेज़ाब से जले हुए शव मिले थे.

पीड़ितों के परिवार ने आरोप लगाया था कि यह शहाबुद्दीन के आदेश पर हुआ था.

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