सोहराबुद्दीन केस: 'अमित शाह के खिलाफ दोबारा जांच नहीं'

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह.

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सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को ख़ारिज़ कर दिया है.

अदालत ने कहा कि इस मामले में अमित शाह से दोबारा पूछताछ नहीं हो सकती है. यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने दायर की थी.

मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने दिसंबर 2014 में अमित शाह को सोहराबुद्दीन फ़र्ज़ी मुठभेड़ और तुलसी प्रजापति हत्या मामले में आरोप मुक्त कर दिया था.

सोहराबुद्दीन 2005 में एक मुठभेड़ में मारा गया था. शाह पर हत्या की साज़िश रचने और सबूत मिटाने के आरोप थे. वहीं अमित शाह इन आरोपों को राजनीतिक साज़िश बताते रहे हैं.

भारत की सुप्रीम कोर्ट.

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इस मामले में सीबीआई की चार्जशीट में अमित शाह के अलावा राजस्थान के मंत्री गुलाबचंद कटारिया और गुजरात पुलिस के कई बड़े अफ़सरों समेत कुल 38 लोगों के नाम शामिल थे.

सीबीआई अदालत के फ़ैसले के बाद सोहराबुद्दीन के भाई रोबाबुद्दीन शेख़ ने आरोप लगाया था कि सीबीआई ने अमित शाह को बचाया है.

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