साध्वी प्रज्ञा की ज़मानत याचिका ख़ारिज

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर

वर्ष 2008 के मालेगाँव में हुए धमाके के मामले में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ज़मानत अर्ज़ी ठुकरा दी है.

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस मामले में एक प्रमुख अभियुक्त हैं.

पिछले सप्ताह साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ज़मानत याचिका पर बहस हुई थी, जिसके बाद विशेष जज श्रीपद टेकले ने अपना फ़ैसला सुरक्षित कर लिया था.

धमाके में मारे गए बिलाल के पिता सैयद निसार अहमद ने इस मामले में दखल देने का आवेदन देते हुए ज़मानत याचिका का विरोध किया था.

हालाँकि एनआईए ने साध्वी की ज़मानत याचिका का विरोध नहीं किया था. एनआईए ने पिछले दिनों इस मामले में अपनी चार्जशीट दायर की थी, जो इस मामले में दूसरी चार्जशीट है.

एनआईए की चार्जशीट में कहा था कि उसे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला था.

सैयद निसार अहमद के वकील ने अदालत में दलील दी कि इसके बावजूद कि जाँच एजेंसी साध्वी की ज़मानत का विरोध नहीं कर रही है, ये अदालत पर निर्भर करता है कि वो रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर ज़मानत देती है या नहीं.

उन्होंने ये भी तर्क दिया कि इससे पहले एटीएस ने पुख़्ता सबूत जुटाए थे और उसके पास गवाहों के बयान भी थे और एनआईए ये नहीं कह सकता कि साध्वी के ख़िलाफ़ सबूत नहीं हैं.

मालेगांव

इमेज स्रोत, Reuters

पिछले महीने मालेगाँव बम धमाकों के मामले में एनआईए ने मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में पूरक चार्जशीट दायर की थी.

इस पूरक चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा सिंह और पाँच अन्य अभियुक्तों के नाम नहीं हैं. एजेंसी ने इन सभी अभियुक्तों को मकोका से बरी करने की सिफ़ारिश की है.

महाराष्ट्र के मालेगांव के अंजुमन चौक तथा भीकू चौक पर 29 सितंबर 2008 को बम धमाके हुए थे जिनमें छह लोगों की मौत हो गई थी और 101 घायल हो गए थे.

इन धमाकों में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी. इस मामले की शुरुआती जांच महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने की थी, जो बाद में एनआईए को सौंपी गई थी.

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