साध्वी प्रज्ञा सिंह की ज़मानत याचिका नामंज़ूर
सुप्रीम कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ज़मानत याचिका ठुकरा दी है. उन्हें वर्ष 2008 के मालेगाँव धमाके के मामले में गिरफ़्तार किया गया है.
जस्टिस जेएम पंचाल और जस्टिस एचएल गोखले की खंडपीठ ने उनकी याचिका ठुकराई.
अपनी याचिका में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने 90 दिनों के अंदर चार्जशीट नहीं दाखिल की.
दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने अदालत को बताया कि 23 अक्तूबर को साध्वी प्रज्ञा सिंह को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया था.
29 सितंबर 2008 को मालेगाँव में हुए धमाके में सात लोग मारे गए थे.








