झारखंड: उपायुक्त पर 1.16 करोड़ का जुर्माना

इमेज स्रोत, Ravi Prakash
- Author, रवि प्रकाश
- पदनाम, राँची से, बीबीसी हिंदी के लिए
झारखंड हाइकोर्ट ने विस्थापन से जुड़े एक मामले में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त (डीसी) पर 1.16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
हाईकोर्ट ने यह रकम रजिस्ट्रार जनरल के पास शुक्रवार तक जमा कराने का आदेश दिया है.
इस रकम से विस्थापितों को मुआवजा दिया जाएगा. कोर्ट ने रकम जमा नहीं होने की स्थिति में डीसी को जेल भेजने की बात भी कही है.
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल ने सुनवाई के दौरान बार-बार आदेश दिए जाने के बावजूद उचित मुआवजा नहीं दिए जाने पर नाराजगी जतायी.
झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि चाईबासा प्रशासन ने आदित्यपुर में 8.10 एकड़ जमीन का अधिग्रहण आवास बोर्ड के लिए किया था.
झारखंड सरकार की विस्थापन नीति के अनुसार विस्थापितों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए था. मुआवजा नहीं मिलने पर आदित्यपुर दिंदली बस्ती के विस्थापितों ने कोर्ट मे गुहार लगायी थी. कोर्ट ने पहले भी प्रशासन को मुआवजा देने का आदेश दिया था. लेकिन प्रशासन इसे दे पाने में विफल रहा.
सुनवाई के वक्त पश्चिमी सिंहभूम के डीसी कोर्ट मे मौजूद थे. उन्होंने जस्टिस के सामने मुआवजे की रकम शुक्रवार रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करा देने का वादा किया.
यह मामला अविभाजित चाईबासा जिले का है. बाद मे इस जिले का विभाजन कर नया जिला सरायकेला खरसांवा बनाया गया.
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