'हिट एंड रन' केस में सलमान बरी

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- Author, सुप्रिया सोग्ले
- पदनाम, मुंबई से, बीबीसी हिन्दी डॉट कॉम के लिए
'हिट एंड रन' मामले में पांच साल की सज़ा के ख़िलाफ़ अभिनेता सलमान ख़ान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है.
अदालत अभिनेता का इंतज़ार कर रही थी और जैसे ही वह अदालत पहुँचे, उन्हें फ़ैसले की प्रति थमा दी गई और कहा गया कि वह दोषी नहीं हैं.
इससे पहले न्यायाधीश एआर जोशी ने गुरुवार को अदालत में घुसते ही कहा था कि वे फ़ैसला देना चाहते हैं लेकिन इसके लिए सलमान ख़ान का होना आवश्यक है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सलमान का पासपोर्ट वापस लौटाया जाए. वकील ने इसके लिए अपील की थी.
सलमान खान का पासपोर्ट निचली अदालत के आदेश के बाद ज़ब्त कर लिया गया था.
सुनवाई के दौरान कोर्टरूम में मौजूद रही पत्रकार सुप्रिया सोगले ने बताए इस फ़ैसले से जुड़े मुख्य बिंदु
1. सलमान को पुलिस की ओर से उपलब्ध कराए गए अंगरक्षक रवींद्र पाटिल का बयान भरोसेमंद नहीं क्योंकि वे कई बार अपने बयान बदल चुके हैं और अब क्योंकि वह जीवित नहीं हैं, ऐसे में उनसे दोबारा जिरह भी नहीं हो सकती. कोर्ट ने उनके बयान को पूरी तरह नकार दिया है.

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2. अभियोजन पक्ष की दलीलें और साक्ष्य मज़बूत नहीं थे और वह यह साबित नहीं कर सके कि घटना के दिन गाड़ी सलमान चला रहे थे.
3. अदालत ने कहा कि इसका कोई सुबूत नहीं कि सलमान ख़ान उस दिन नशे में थे.
4. अदालत ने घटनास्थल के पंचनामे में भी कई त्रुटियां पाईं और कहा कि इसे सावधानी से किया जा सकता था.
5. सलमान ख़ान के पहुँचते ही अदालत ने फ़ैसला सुना दिया.
6. जज ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपनी बात साबित करने में नाकाम रहा.
7. इस तरह के साक्ष्यों पर किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता और अदालत जनभावनाओं में बहकर फ़ैसला नहीं कर सकती.
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