'तेज़ाब पीड़ितों का मुफ्त इलाज कराएं राज्य'

भारत की सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो तेज़ाब हमलों में घायल हुए लोगों के इलाज का ख़र्च उठाए, उनका पुनर्वास करे और मुआवजा दे.

सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि इसके लिए उसके हालिया आदेश का पालन किया जाए.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार जस्टिस एसवाई इक़बाल और सी नागप्पन के पीठ ने यह आदेश बिहार के एक तेज़ाब हमले के शिकार व्यक्ति की याचिका की सुनवाई करते हुए दी.

अदालत ने बिहार सरकार को पीड़ित के इलाज ख़र्च उठाने के साथ-साथ 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया.

तेजाब हमले की एक पीड़ित

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बिहार के इस पीड़ित की याचिका 'परिवर्तन केंद्र' नाम के एक ग़ैर सरकारी संगठन ने दायर की है. इस याचिका में तेज़ाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए दिशा-निर्देश देने और निजी अस्पतालों की ओर से इलाज न उपलब्ध कराने की बात कही गई थी.

हाल ही में अदालत तेज़ाबी हमलों के शिकार लोगों की मदद के लिए आगे आई थी. अदालत ने देशभर के निजी अस्पतालों को तेज़ाब हमले के पीड़ितों का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. इसमें पीड़ितों को दवाएं और महंगी सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई थी.

अदालत ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो पीड़ितों के तत्काल और समुचित इलाज के लिए निजी अस्पतालों को कहें.

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