राष्ट्रद्रोह के मामले में हार्दिक की याचिका रद्द

इमेज स्रोत, AFP
- Author, अंकुर जैन
- पदनाम, अहमदाबाद से, बीबीसी हिंदी के लिए
गुजरात हाई कोर्ट ने हार्दिक पटेल पर राष्ट्रद्रोह के मामले के ख़िलाफ़ दायर याचिका ख़ारिज कर दी है.
राज्य की पुलिस ने पाटिदारों के आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हार्दिक पटेल को राष्ट्रद्रोह के मामले में गिरफ़्तार किया है.
पटेल की ओर से उनके पिता भरतभाई पटेल ने याचिका दायर की थी.

इमेज स्रोत, AFP. FACEBOOK
उनके वकील बाबूभाई मंजूकिया ने बीबीसी को बताया, "अदालत ने एफ़आईआर रद्द करने की याचिका ख़ारिज कर दी है. अदालत ने मामले की आगे जाँच के लिए कहा है."
सूरत पुलिस ने पटेल पर कथित रूप से एक पटेल युवा को पुलिसवालों को मारने की सलाह देने पर राष्ट्रद्रोह का मुक़दमा दर्ज किया था.
इस सिलसिले में एक वीडियो भी वॉयरल हुआ था.

इमेज स्रोत, AFP
मंजूकिया ने कहा, "उन्होंने जो किया है वो ना ही राष्ट्रद्रोह है और ना ही सरकार के ख़िलाफ़ युद्ध है."
एक अन्य मामले में अहमदाबाद पुलिस ने भी उन पर राष्ट्रद्रोह और देश के ख़िलाफ़ युद्ध का मामला दर्ज किया है.
इस मामले में अहमदाबाद पुलिस ने पटेल और उनके पांच सहयोगियों को गिरफ़्तार किया है.

इमेज स्रोत,
हार्दिक इस समय अहमदाबाद पुलिस की हिरासत में हैं.
उनके वकील ने कहा, "हमने अहमदाबाद पुलिस की एफ़आईआर को भी चुनौती दी है जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी. हम सभी क़ानूनी विकल्प तलाश रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे."
<bold>(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप <link type="page"><caption> यहां क्लिक </caption><url href="https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.hindi" platform="highweb"/></link>कर सकते हैं. आप हमें <link type="page"><caption> फ़ेसबुक</caption><url href="https://www.facebook.com/bbchindi" platform="highweb"/></link> और <link type="page"><caption> ट्विटर</caption><url href="https://twitter.com/BBCHindi" platform="highweb"/></link> पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)</bold>












