तीस्ता के घर-दफ़्तर पर सीबीआई के छापे

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सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड के मुंबई स्थित घर और दफ़्तर पर सीबीआई ने छापे मारे.

सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई तीस्ता की कंपनी सबरंग कम्युनिकेशन्स के गैरकानूनी तरीके से विदेशी चंदा लेने से संबंधित है.

मंगलवार की सुबह सीबीआई, गुजरात ने सबरंग कम्युनिकेशन्स के संचालकों से संबंधित तीन जगह छापे मारे, जिसमें उनका घर तथा ऑफ़िस भी शामिल है.

स्थानीय पत्रकार अश्विन अघोर के अनुसार इस सिलसिले में सांताक्रुज के जुहू तारा रोड स्थित सीबीआई ने सबरंग कम्युनिकेशन्स एंड पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के संचालक जावेद आनंद, तीस्ता सीतलवाड तथा पेशइमाम गुलाम मोहम्मद के ख़िलाफ़ एफसीआरए एक्ट 2010 की धारा 120-B, 35, 37, 3, 11, तथा 19 तथा एफसीआरए एक्ट 1976 की धारा 23, 25, 4, 6 और 13 के तहत मामला दर्ज किया है.

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तीस्ता सीतलवाड तथा उनके पति जावेद आनंद पर उनकी स्वयंसेवी संस्था 'सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' के ज़रिए गैरकानूनी तरीके से विदेशी चंदा लेने का आरोप था.

सीबीआई का कहना है, "इस तरह का चंदा लेने से पहले भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की इजाज़त जरूरी होती है, जो एफ़सीआरए एक्ट के तहत दी जाती है. लेकिन सीतलवाड की संस्था के पास ऐसी कोई भी अनुमति नहीं थी."

बहरहाल, तीस्ता सीतलवाड के घर तथा ऑफ़िस पर छापा तथा तलाशी अभियान जारी है.

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