'देश से बाहर ले जाकर नष्ट कर सकते हैं मैगी'

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- Author, अश्विन अघोर
- पदनाम, मुंबई से, बीबीसी हिंदी डॉटकॉम के लिए
मैगी पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ नेस्ले इंडिया की याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने नेस्ले को भारतीय बाज़ार से वापस लिया माल देश से बाहर ले जाकर नष्ट करने की इजाज़त दी है.
सुनवाई के दौरान नेस्ले के वकील इकबाल छागला ने अदालत को बताया कि कंपनी ने बीते पखवाड़े में अलग-अलग तरह की मैगी के 11 हज़ार करोड़ पैकेट बाज़ार से हटा लिए हैं. उन्होंने बताया कि और पैकेट बाजार से हटाए जा रहे हैं.
नेस्ल के वकील ने दावा किया कि केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार इतने बड़े स्टॉक को नष्ट करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त सुविधा नहीं है.
इस पर फ़ूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के वकील महमूद प्राचा ने कहा, "यदि देश में कोई सुविधा नहीं है तो यह सारा स्टॉक देश से बाहर ले जाकर नष्ट किया जाए. इस सुझाव को मानते हुए अदालत ने नेस्ले को मैगी का सारा स्टॉक देश से बाहर ले जाने की इजाज़त दे दी."
निर्यात की ख़बरें

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दिल्ली स्थित स्वयंसेवी संस्था कंज्यूमर ऑनलाइन ने इस याचिका में हस्तक्षेप करते हुए मैगी पर लगे प्रतिबंध हटाने का विरोध किया है.
संस्था के वकील अहमद अाब्दी ने बीबीसी को बताया, “अदालत ने मैगी के निर्यात की इजाज़त नहीं दी है, जैसा कि मीडिया में आई कुछ खबरों में कहा जा रहा है. कोर्ट ने सारा स्टॉक देश से बाहर ले जाकर नष्ट करने को अनुमति दी है.”
मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी.
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