'ब्यूरो को दिल्ली पुलिसकर्मी पर कार्रवाई का अधिकार'

kejriwal on delhi high court

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दिल्ली हाई कोर्ट ने समोवार को एक अहम फैसले में कहा है कि दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो को दिल्ली पुलिस के कर्मचारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का अधिकार है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला केंद्र सरकार के लिए शर्मिंदगी भरा है.

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ़्तार दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अनिल कुमार की ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज करते हुए यह फैसला दिया.

समाचार एजेंसियों के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 'आवेदक दिल्ली पु्लिक का कर्मचारी है जो दिल्ली में सेवा करता है और दिल्ली पुलिस के कर्मचारी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए मेरे विचार में दिल्ली पुलिस के अधिकारी के बारे में शिकायत लेना और उस पर कार्रवाई (जांच और मुकदमा) करना एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र में आता है.'

हाल ही में दिल्ली के ल्यूटिनेन्ट गवर्नर नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल की सरकार के बीच अफ़सरों की नियुक्ति के अधिकार पर खींचतान चल रही है.

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