काला धन विधेयक राज्यसभा से भी पारित

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भारतीयों के विदेशों में जमा काले धन की समस्या से निपटने के लिए विधेयक बुधवार को राज्यसभा से भी पारित हो गया.

मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ने काला धन विधेयक को 'धन विधेयक' करार दिया था.

इसके बाद बुधवार को काला धन विधेयक को 'धन विधेयक' के रूप में राज्यसभा में पेश किया गया.

खास बात ये है कि 'धन विधेयक' के मामले में राज्यसभा की शक्तियां सीमित होती हैं.

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राज्यसभा में पारित किए जाने के बाद काला धन विधेयक अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

लोकसभा में इसे पहलेे ही पारित किया जा चुका है.

विधेयक में अघोषित विदेशी संपत्ति और आय पर 120 प्रतिशत की दर से कर और जुर्माना लगाने और 10 साल तक की जेल की सज़ा का प्रावधान है.

नया क़ानून लागू होने से पहले लोगों को अपनी अघोषित आय और संपत्ति की घोषणा करने के लिए सीमित अवधि के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

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