हिजाब पर फ़ैसला: ओवैसी निराश, आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ख़ुश, पढ़िए राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

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हिजाब पर कर्नाटक हाइकोर्ट के फ़ैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी क्षेत्र से जुड़े प्रमुख लोगों की प्रतिक्रियाएँ लगातार आ रही हैं.
कर्नाटक हाइकोर्ट ने छात्राओं की याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है इसलिए छात्राएँ हिजाब पहनने के कानूनी मान्यता हासिल नहीं कर सकती हैं.
इसके छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक याचिका दायर की है.
पढ़िए किसने क्या कहा?

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महबूबा मुफ़्ती, पूर्व मुख्यमंत्री, जम्मू-कश्मीर
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने ट्वीट करके कहा है-
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"कर्नाटक हाइकोर्ट का हिजाब बैन को जारी रखने का फ़ैसला निराशाजनक है. एक ओर हम महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं. यह सिर्फ़ धर्म का नहीं बल्कि चुनने की स्वतंत्रता का भी मामला है."

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असदउद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम सांसद
हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के नेता असदउद्दीन ओवैसी ने इस फ़ैसले पर निराशा प्रकट की है.
उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि यह मामला धर्म का नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का था, उन्होंने कहा है कि "मैं अदालत के फ़ैसले से असहमत हूँ."
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उन्होंने कहा, "मैं उम्मीद करता हूं कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मुझे ये भी उम्मीद है कि सिर्फ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं बल्कि और अन्य धार्मिक संगठन भी इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगे क्योंकि इसने धर्म, संस्कृति, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया है."
ओवैसी ने कहा, "संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हर व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता है अगर मेरी आस्था में सिर ढंकना आवश्यक है तो यह मेरा व्यक्त करने का अधिकार है. एक धर्मनिष्ठ मुसलमान के लिए हिजाब भी एक इबादत का काम है."

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आरिफ़ मोहम्मद ख़ान, केरल के राज्यपाल
केरल के राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है. उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "मैं बहुत खुश हूँ, यह बहुत अच्छा फ़ैसला है. यह फ़ैसला बराबरी के हक़ में है."
उन्होंने कहा, "इस्लाम ऐसा धर्म है जिसकी बुनियाद ही बराबरी पर टिकी है, यह एक साज़िश है जिसके तहत महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है. मुझे लगता है कि इस फ़ैसले तय हुआ है प्रतिभावान लड़कियों को बेहतर मौक़े मिलेंगे."
आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने कहा, "तीन तलाक के मामले में भी ऐसे ही तर्क दिए जा रहे थे, लोगों को समझने में लंबा वक़्त लगा कि वह इस्लाम के अनुकूल नहीं था, इसी तरह हिजाब के मामले में भी यह समझना ज़रूरी है."

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वसवराज बोम्मई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री
हिजाब विवाद के केंद्र में रहे राज्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि छात्रों के हित में इस निर्णय को सभी को मानना चाहिए.
बोम्मई ने कहा, "यह हमारे बच्चों के भविष्य और उनकी शिक्षा का मसला है, हम आवश्यक व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे."

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संजय हेगड़े, याचिकाकर्ताओं के वकील
जाने-माने वकील और हिजाब पर बैन लगाए जाने को कानूनी चुनौती देने वाले, संजय हेगड़े ने कहा है कि कर्नाटक हाइकोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.
उन्होंने टीवी चैनलों से बात करते हुए कहा, "कोई दलील ग़लत नहीं है, अदालत के सामने दलीलें रखी गईं, अदालत ने फ़ैसला सुनाया कि उसकी नज़र में कौन सी दलील सही है. इस फ़ैसले पर बहुत सारी अपील होगी, हम सुप्रीम कोर्ट जाएँगे इस निर्णय को बदलवाने के लिए."
प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय मंत्री
हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि वो कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत करते हैं और देश और राज्य में हर किसी से अपील करते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ें.
उन्होंने कहा, "छात्रों का मूलभूत काम शिक्षा है तो सब कुछ पीछे छोड़कर पढ़ना चाहिए और एक रहना चाहिए."

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उमर अब्दुल्ला, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक हाइकोर्ट के इस फ़ैसले पर निराशा प्रकट की है.
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उन्होंने ट्वीट करके कहा, "हिजाब के बारे में आपकी राय चाहे जो भी हो, लेकिन यह मामला एक कपड़े का नहीं है, यह एक महिला के अधिकार का सवाल है कि वह अपनी पसंद से अपना पहनावा तय कर सकती है या नहीं. अदालत ने इस बुनियादी अधिकार की रक्षा नहीं की, यह एक बहुत बड़ी विडंबना है."

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के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विधानसभा में कर्नाटक हाइकोर्ट के फ़ैसले पर प्रतिक्रिया दी है.
उन्होंने विधानसभा में सवाल उठाया कि सरकार यह कैसे तय कर सकती है कि कौन क्या पहनेगा? उन्होंने पूछा कि हिजाब पर विवाद ही क्यों है, हम माहौल में इतनी उत्तेजना क्यों पैदा कर रहे हैं?

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रेखा शर्मा, महिला आयोग की अध्यक्ष
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कर्नाटक हाइकोर्ट के फ़ैसले का स्वागत किया है.
उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "पहली बात तो ये है कि यह एक धार्मिक मामला नहीं है, दूसरी बात ये है कि अगर कोई छात्र किसी शिक्षण संस्थान में जाते हैं तो उन्होंने उस संस्थान के नियमों का पालन करना चाहिए."
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