उन्नाव रेप पीड़िता को टक्कर मारने वाले ट्रक का नंबर दिखाः प्रेस रिव्यू

28 जुलाई को पीड़िता की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इस वक़्त वो अस्पताल में हैं

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उन्नाव रेप पीड़िता की गाड़ी को टक्कर मारने वाले ट्रक की नंबर प्लेट पर हादसे से कुछ देर पहले तक नंबर दिख रहा था.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि उस ट्रक का नंबर एक सीसीटीवी कैमरे में देखा गया है.

ख़बर के मुताबिक जब वह ट्रक रायबरेली के लालगंज में बने एक टोस प्लाज़ा से गुज़रा तो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फ़ुटेज में उसका नंबर साफ़ देखा जा सकता है.

यह टोल प्लाज़ा दुर्घटना होने वाली जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर है. सीसीटीवी फ़ुटेज के अनुसार 28 जुलाई को सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर वह ट्रक टोल प्लाज़ा पर था.

जबकि दोपहर में 12.40 बजे वह हादसा घटित हुआ. जिस वक्त हादसा हुआ उस समय ट्रक की नंबर प्लेट पर ग्रीस लगा हुआ था.

जिस ट्रक से टक्कर हुई उसका नंबर मिटा हुआ है

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कुलभूषण मामले में भारत ने ठुकराई पाकिस्तान की शर्तें

पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में राजनयिक पहुंच मुहैया कराने की पाकिस्तान की शर्तों को भारत ने ठुकरा दिया है.

हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार में लिखा है कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान से कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुसार ही जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया करवाए.

इसके अनुसार जाधव को बिना किसी रुकावट के और बिना डर के माहौल के राजनियक मदद मिलनी चाहिए.

ख़बर में बताया गया है कि पाकिस्तान राजनयिक मुलाक़ात के वक़्त पाकिस्तानी अफसर की मौजूदगी की शर्त रखी है, जिसे भारत ने ठुकरा दिया है.

कुलभूषण जाधव

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तीन तलाक़ क़ानून के तहत दो मामले दर्ज़

तीन तलाक पर क़ानून बनने के बाद हरियाणा और उत्तरप्रदेश में दो मामले दर्ज हुए हैं. पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पति पर तीन तलाक मामले में मामले दर्ज़ किए हैं.

दैनिक भास्कर के अनुसार पहला मामला हरियाणा के नूंह ज़िले का है जबकि दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले का है.

अखबार लिखता है कि दोनों ही मामलों में महिला की शिकायत पर पुलिस ने 'द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट एंड मैरिज एक्ट 2019' के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

तीन तलाक़

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कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द

दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द कर दी गई है.

हिंदुस्तान अख़बार में प्रकाशित समाचार में बताया गया है कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कपिल मिश्रा के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए दल-बदल क़ानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी.

आप के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कपिल मिश्रा के ख़िलाफ़ याचिका दायर की थी. इससे पहले, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में प्रचार किया था.

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