बजट के समय को चुनौती देनेवाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज

इमेज स्रोत, PIB
एक फ़रवरी को आम बजट पेश करने का रास्ता साफ़ हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमें पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के ठीक पहले बजट पेश करने पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई थी.

इमेज स्रोत, Election Commission of India
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने इस तर्क को ख़ारिज कर दिया कि यह आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन होगा.
उन्होंने कहा, "इस बात के पक्ष में कोई दलील नहीं दी गई है कि आम बजट मतदाताओं को प्रभावित करेगा."
जनहित याचिका दायर करनेवाले एडवोकेट एमएल शर्मा ने दरख़्वास्त की थी कि केंद्र सरकार से कहा जाए कि वह बजट एक फ़रवरी के बजाय वित्तीय वर्ष के दौरान पेश करे.
याचिका में यह भी कहा गया था कि जब तक राज्यों में चुनाव पूरे न हो जाएं, सरकार को बज़ट में किसी तरह की राहत और कार्यक्रम का एलान करने से रोका जाए.
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होगा और बजट अगले दिन पेश किया जाएगा.












