हिट एंड रन केस: कब-कब, क्या-क्या हुआ

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान ख़ान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. 13 साल पुराने इस मामले में फ़ैसला सुनाते हुए न्यायाधीश एआर जोशी ने कहा कि अभियोजन पक्ष की दलीलें और साक्ष्य मज़बूत नहीं हैं.
इससे पहले, मई में मुंबई के सत्र न्यायालय ने सलमान को पाँच साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई थी.
एक नज़र इस मामले के कुछ अहम बिंदुओं और इस मामले से जुड़े लोगों पर.
सितंबर 2002

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28 सितंबर देर रात को एक टोयोटा लैंड क्रूज़र गाड़ी ने मुंबई के बांद्रा इलाके में एक बेकरी के बाहर सो रहे लोगों को कुचल दिया. आरोप है कि ये गाड़ी सलमान ख़ान चला रहे थे.
हादसे में 4 लोग ज़ख़्मी हुए और एक आदमी की मौत हो गई. सलमान ख़ान को घटना की रात ही बैंडस्टैंड स्थित उनके घर से हिरासत में ले लिया गया था लेकिन फिर ज़मानत पर छोड़ा गया.
मार्च 2006

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सलमान ख़ान को पुलिस की ओर से दिए गए अंगरक्षक कांस्टेबल रवींद्र पाटिल को इस घटना के 4 साल बाद हिरासत में लिया गया. रवींद्र इस मामले के चश्मदीद थे लेकिन आखिर तक उन्होंने अपना बयान स्पष्ट नहीं किया कि सलमान गाड़ी चला रहे थे या नहीं.
पुलिस में रहते हुए भी पुलिस की मदद न करने के लिए उन्हें पुलिस बल से निलंबित कर दिया गया और गिरफ़्तारी के ठीक एक साल बाद तीन अक्तूबर 2007 को रवींद्र की टीबी से मौत हो गई.
अगस्त 2014
सलमान के अदालत से नदारद रहने से मामले की धीमी रफ़्तार पर फटकार के बाद सलमान के परिवार से किसी एक व्यक्ति ने अनिवार्य तौर पर अदालत में आना शुरू किया. लेकिन पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले से जुड़ी डायरी खो गई है जिसमें 63 चश्मदीेदों में से 55 के बयान दर्ज थे.
मार्च 2015

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27 मार्च को सलमान अदालत में बयान देने हाज़िर हुए और उन्होनें कहा, "मैं नशे में नहीं था और न ही गाड़ी चला रहा था. ड्राइविंग सीट पर मेरा ड्राइवर अशोक था जब ये हादसा हुआ."
सलमान ने ये भी कहा कि अल्कोहल के लिए की गई खून की जांच में सही तरीका नहीं अपनाया गया.
सलमान ने कहा, "खून की जांच करने वाला व्यक्ति बाला सिंह एक्सपर्ट नहीं था और उसने सही जांच नहीं की."
मार्च 2015

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31 मार्च को सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह ने खुद के ड्राइविंग सीट पर होने की बात मान ली. ये डिफ़ेंस के केस को सबसे बड़ा झटका था. अशोक सिंह ने अदालत में कहा, "पुलिस मेरा यकीन नहीं कर रही थी इसलिए मैं इतने साल चुप रहा लेकिन उस दिन गाड़ी मैं ही चला रहा था ".
अशोक की पत्नी अनीता सिंह ने मुंबई से बाहर जाने के एक दिन पहले मुंबई मिरर को दिए एकमात्र साक्षात्कार में कहा था, "मेरे पति ने मुझसे कभी नहीं कहा कि वो उस दिन गाड़ी चला रहे थे. हमारी कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई."
अप्रैल 2015
सलमान के वक़ील ने कहा कि मीडिया सलमान के खिलाफ़ माहौल बना रहा है. इसके अलावा सलमान के वकील ने ये भी कहा कि जिस आदमी की मौत हुई वो गाड़ी की टक्कर से नही बल्कि क्रेन से गाड़ी उठाते समय घायलों पर गाड़ी गिर जाने से हुई.
ये सीधा-सीधा पुलिस पर आरोप था, यानी पुलिस की लापरवाही से घायल की मौत हुई, टक्कर से नहीं.
मई 2015

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मामले के जज डीडब्ल्यू देशपांडे ने सलमान ख़ान को पाँच साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई.
दिसंबर 2015
पांच साल की सज़ा के ख़िलाफ़ अभिनेता सलमान ख़ान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट ने ये भी कहा कि सलमान के ख़िलाफ़ अभियोजन पक्ष की दलीलें और साक्ष्य मज़बूत नहीं हैं.
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