अब मांझे पर लगी पाबंदी

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महाराष्ट्र में बीफ़, मराठी फ़िल्मों के समय, शादी के बैंड के बाद अब एक और प्रतिबंध सामने आ रहा है.
महाराष्ट्र सरकार ने पतंग उड़ाने के काम में आने वाले मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. मांझे पर लगाया गया ये प्रतिबंध जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था के कहने पर लगाया गया.
ये प्रतिबंध बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर शाखा में पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अनिमल (पेटा) द्वारा लगाई गयी एक अर्ज़ी के जवाब में था.

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पेटा ने एक प्रेस रिलीस जारी कर बताया कि उनकी अर्ज़ी पर हुई सुनवाई में ये बैन सामने आया है.
प्रेस रिलीज़ के अनुसार, "हम महाराष्ट्र सरकार के इस कदम का स्वागत करते है जो कि ना सिर्फ़ पक्षियों को धारदार धागे से बचाएगा बल्कि इंसानों के लिए भी ये जानलेवा हो सकता था, माँझा जो की नायलोन से बनता है. जिसमें प्लास्टिक पदार्थ होते हैं. वातावरण के लिए भी हानिकारक होता है, सभी दुकानदारों को जो पतंग और माँझे की बिक्री करते है, उन्हें पहले से सूचित कर दिया जाएगा कि वे माँझे की सामग्री अपनी दुकान मे ना रखें."

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अपने प्रेस नोट में मांझे के दुष्प्रभाव गिनाते हुए पेटा ने यह भी कहा कि नायलोन से बने इस माँझे का बिजली के तारों से टकराने पर भी बिजली कटने की संभावनाएं होती हैं ऐसे में ये एक बड़ा खतरा हैं.
अगर इस नियम पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं आता है तो महाराष्ट्र में रहने वाले पतंग के शौकीनों को शायद इस बार बिना पेंच लड़ाए ही मन भरना पड़ेगा. हालांकि राज्य पुलिस ने ऐसे किसी प्रतिबंध की जानकारी न होने का हवाला दिया है और अभी उन्हें ऑर्डर आने का इंतज़ार है.
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