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क्रिकेट प्रसारण पर ज़ी की अपील ख़ारिज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारतीय क्रिकेट टीम के घरेलू मैचों के टेलीविज़न प्रसारण अधिकारों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ज़ी टेलीफ़िल्म्स की अपील ख़ारिज कर दी है. प्रसारण के अधिकारों का चार साल का अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) ज़ी नेटवर्क्स को दिया गया था, जिसपर ईएसपीएन-स्टार स्पोर्ट्स ने आपत्ति जताई थी. इसके बाद क़ानूनी लड़ाई शुरु हो गई क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने ज़ी नेटवर्क्स का अनुबंध रद्द कर दिया और ज़ी नेटवर्क्स न्यायालय में चला गया. ज़ी नेटवर्क्स ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी जिसे अब सर्वोच्च न्यायालय ने 3-2 से ख़ारिज कर दिया है. अब बीसीसीआई प्रसारण के अधिकारों के अनुबंध की प्रक्रिया दोबारा शुरु कर सकता है. एक बार तो इस विवाद से ऑस्ट्रेलियाई टीम की भारत सीरीज़ रद्द होने के कगार पर थी. लेकिन बीसीसीआई ने दूरदर्शन के साथ अनुबंध कर किसी तरह से सीरीज़ को रद्द होने से बचाया. इस फ़ैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बीसीसीआई स्वायत्ता प्राप्त संस्थान है और सरकार का उस पर केवल निरीक्षक के तौर पर ही नियंत्रण है. लेकिन ज़ी ने तर्क रखा था कि बीसीसीआई ने ज़ी के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया है क्योंकि वह सरकार की संचालित संस्था है और उसका जो भी कहना है उसे सरकार का फ़ैसला ही माना जाए. |
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