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सुप्रीम कोर्ट: बीसीसीआई माने लोढ़ा कमेटी का कहा
सर्वोच्च न्यायालय ने लोढ़ा कमेटी को निर्देश दिया है कि वो बीसीसीआई के लेने देन की सीमा तय करे.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल से कहा है "पैनल अपना एक ऑडिटर नियुक्त करें और बड़े ठेके पर दिए गए कॉन्ट्रैक्ट और एकाउंट की भी जांच करें."
कोर्ट ने बीसीसीआई प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर को आदेश दिया है कि लोढ़ा पैनल और कोर्ट के आदेशों का पालन करें.
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से यह भी आदेश दिया है कि वह जब तक लोढ़ा पैनल के सिफ़ारिशों को नहीं माना जाता है तब तक वे राज्य क्रिकेट बोर्ड को कसी भी तरह का फंड रिलीज़ नहीं कर सकेंगे.
इससे पहले बीसीसीआई के सुधारों को लेकर बनाई गई लोढ़ा कमेटी की सिफ़ारिशों को मानने से इनकार कर दिया था और सर्वोच्च नयायालय को पुनर्विचार करने की याचिका दायर की थी.
18 जुलाई को अपना फ़ैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था की बोर्ड को जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सभी सिफारिशों को पूरी तरह लागू करना होगा.
लोढ़ा कमेटी का गठन भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही हुआ था.
सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को जो फैसला सुनाया था उसके अनुसार बीसीसीआई में न तो मंत्री हो सकेंगे और न ही अधिकारी.
इसके अलावा एक व्यक्ति-एक पद का नियम लागू होगा और अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा 70 साल होगी.
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