शाओमी की बिक्री पर भारत में प्रतिबंध

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित तौर पर एक एकतरफा सुनवाई के दौरान चीन की मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी शाओमी पर प्रतिबंध लगा दिया है.
शाओमी पर एरिक्सन स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट के उल्लंघन का आरोप है.
<link type="page"><caption> स्पाईसीआईपी</caption><url href="http://spicyip.com/2014/12/breaking-news-delhi-high-court-grants-injunction-against-xiaomi.html" platform="highweb"/></link> की ख़बर के अनुसार, अदालत के आदेश के बाद भारत में कंपनी के उत्पादों की बिक्री, विज्ञापन, निर्माण या उपकरण के आयात पर रोक लग गई है.
अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या भारत में शाओमी के हैंडसेट बिक्री पर कोई असर पड़ेगा या यह मामला किसी ख़ास उपकरण को लेकर है.
<link type="page"><caption> ख़बरों से यह संकेत</caption><url href="http://www.medianama.com/2014/12/223-ericsson-xiaomi-india-lawsuit/" platform="highweb"/></link> मिला है कि इस मामले में फ्लिपकार्ट भी शामिल है. एरिक्सन के पत्र का शाओमी ने जवाब नहीं दिया था, इसके बाद अदालत का यह आदेश आया है.
शाओमी का जवाब

इमेज स्रोत, XIAOMI
शाओमी के भारतीय कारोबार प्रमुख मनु जैन ने बीबीसी से कहा है, "हमें दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कोई क़ानूनी नोटिस नहीं मिली है और हमारी कानूनी टीम इस मामले पर नज़र रखे हुए है."
उन्होंने कहा है, "शाओमी के लिए भारत बहुत अहम बाज़ार है और ज़रूरत पड़ने पर भारतीय क़ानून के अनुसार हम तत्काल जवाब देंगे. इस मामले को हल करने के लिए एरिक्सन के साथ काम करने के लिए हम तैयार हैं."
एरिक्सन कंपनी, मोबाइल फ़ोन निर्माताओं से अपने पेटेंट को सुरक्षित करने के लिए भारत में क़ानूनी रूप से लड़ाई लड़ती रही है. पिछले साल कंपनी ने माइक्रोमैक्स के ख़िलाफ़ एक मुकदमा भी दर्ज कराया था.
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