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नंदीग्राम कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में 14 मार्च को हुई पुलिस फ़ायरिंग से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल सीबीआई को किसी भी पुलिस अधिकारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए थे कि वो नंदीग्राम फ़ायरिंग मामले में पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जाँच करे और उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मामला शुरू करे. इस आदेश के ख़िलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ़ किया कि केंद्रीय जाँच एजेंसी अपनी जाँच जारी रखे और 17 दिसंबर तक हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट दे. इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की. मामला चौदह मार्च को नंदीग्राम में विशेष आर्थिक ज़ोन (एसईज़ेड) बनाने के लिए ज़मीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस फ़ायरिंग हुई थी. इस पुलिस फ़ायरिंग में 14 लोग मारे गए थे. उसके बाद कई बार और हिंसा हुई जिसमें कई लोगों के मारे गए थे. कलकत्ता हाई कोर्ट ने घटना का संज्ञान लेते हुए 15 मार्च को सीबीआई को इस मामले की जाँच करने का आदेश दिया था. साथ ही हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी हलफ़नामा दाखिल कर यह बताने को कहा था कि किन परिस्थितियों में फ़ायरिंग का आदेश दिया गया. |
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