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डांस बारों पर पाबंदी जारी रहेगी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारतीय सु्प्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बारों पर प्रतिबंध के मामले में अंतरिम फ़ैसला सुनाते हुए इस प्रतिबंध को आठ हफ़्ते तक जारी रखने का आदेश दिया है. मुंबई हाई कोर्ट ने डांस बार पर लगी पाबंदी को ग़ैर क़ानूनी घोषित कर दिया था लेकिन राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए समय दिया था. महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम फ़ैसला सुनाया. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पुलिस कानून में संशोधन करके महाराष्ट्र के डांस बारों में लड़कियों के नाचने पर प्रतिबंध लगाया था. बेरोज़गार बार बालाएँ इससे महाराष्ट्र की डांस बारों में काम करने वाली लगभग 75 हज़ार लड़कियों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है.
लेकिन इसी वर्ष मुंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के प्रतिबंध को ग़ैरकानूनी करार देते हुए उसे ख़ारिज तो कर दिया था मगर सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए आठ हफ़्ते तक का समय दिया था. मुंबई हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में यह भी कहा था कि महाराष्ट्र सरकार चाहे तो इन डांस बारों के लाइसेंस का नवीनीकरण आठ हफ़्ते तक रोक सकती है. लेकिन हाई कोर्ट में प्रतिबंध को खारिज करने के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर अदालत ने अपना अंतरिम फ़ैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट में डांस बार के मालिकों के संघ का प्रतिनिधित्व कर रहीं वकील वीणा थडानी ने कहा है कि इससे डांस बार के मालिकों और तमाम कर्मचारियों को निराशा तो ज़रूर हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अंतिम फ़ैसले के लिए जुलाई में सुनवाई शुरू होगी. | इससे जुड़ी ख़बरें महाराष्ट्र में डांस बारों पर लगी पाबंदी हटी12 अप्रैल, 2006 | भारत और पड़ोस 'बार गर्ल्स' ने गोवा का रूख़ किया24 सितंबर, 2005 | भारत और पड़ोस हक़ के लिए बार बालाएँ कोलकाता पहुँचीं02 सितंबर, 2005 | भारत और पड़ोस डांस बारों पर छापा: 200 गिरफ़्तार25 अगस्त, 2005 | भारत और पड़ोस डांस बार प्रतिबंध का मामला अदालत में17 अगस्त, 2005 | भारत और पड़ोस डांस बार पर प्रतिबंध संबंधी क़ानून जल्द22 जुलाई, 2005 | भारत और पड़ोस परेशान हैं मुंबई की 'बार-गर्ल्स'19 अप्रैल, 2005 | भारत और पड़ोस इंटरनेट लिंक्स बीबीसी बाहरी वेबसाइट की विषय सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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