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सद्दाम अदालत में नहीं आए | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इराक़ के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर चल रहे मुक़दमे की सुनवाई बुधवार को फिर शुरू हुई लेकिन सद्दाम हुसैन अदालत में नहीं आए. जिन आठ अभियुक्तों के ख़िलाफ़ यह मुक़दमा चल रहा है उनमें से सिर्फ़ तीन ही अदालत में आए. पिछली सुनवाई के दौरान सद्दाम हुसैन और उनके वकीलों के दल ने अदालत का बहिष्कार किया था जिसके बाद अदालत ने सरकारी टीम नियुक्त कर दी. सद्दाम हुसैन और उनके सहयोगियों के वकीलों की टीम का कहना है कि कुर्द मुख्य जज रऊफ़ अब्दुल रहमान को हटाया जाए क्योंकि वह निष्पक्ष नहीं है. रहमान हलाब्ज शहर से हैं और वहाँ 1988 में ज़हरीली गैस का इस्तेमाल हुआ था. सद्दाम हुसैन और उनके सात सहयोगी नेताओं के ख़िलाफ़ 1982 में शिया बहुल दुजैला गाँव में 148 की मौत के मामले में मुक़दमा चल रह है. बुधवार को सुनवाई कुछ देर से शुरू हुई. अदालत के बीचों बीच अभियुक्तों के बैठने के लिए जो आठ कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं उनमें से सिर्फ़ तीन ही भरी नज़र आईं. जो अभियुक्त अदालत में नहीं आए उनमें सद्दाम हुसैन, उनके रिश्ते के भाई बरज़ान अल तिकरिती, पूर्व उपराष्ट्रपति ताहा यासीन रमज़ान और पूर्व जज अवद हमीद अल बंदार शामिल थे. इससे पहले बचाव पक्ष के वकील ख़लील दुलैमी ने एक बयान जारी करके कहा कि उनकी टीम तब तक 'सुनवाई का बहिष्कार' करेगी जब तक उनकी माँगें नहीं मानी जाती हैं. दुलैमी ने बहिष्कार समाप्त करने के लिए 11 माँगें रखीं जिनमें मुक़दमा किसी ऐसे देश में स्थानांतरित किया जाना शामिल है जहाँ सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. | इससे जुड़ी ख़बरें सद्दाम हुसैन का अदालत से वॉकआउट29 जनवरी, 2006 | पहला पन्ना सद्दाम के मुक़दमे की सुनवाई टली23 जनवरी, 2006 | पहला पन्ना 'सद्दाम मुक़दमे के प्रभारी जज पद छोड़ें'19 जनवरी, 2006 | पहला पन्ना 'मुक़दमे का जज बदलना मुश्किल नहीं'15 जनवरी, 2006 | पहला पन्ना सद्दाम मुक़दमे के जज का इस्तीफ़ा14 जनवरी, 2006 | पहला पन्ना 'सद्दाम की पिटाई के कोई सबूत नहीं'22 दिसंबर, 2005 | पहला पन्ना अमरीका ने सद्दाम के आरोपों को ख़ारिज किया22 दिसंबर, 2005 | पहला पन्ना अमरीकी हिरासत में प्रताड़ित किया गया:सद्दाम21 दिसंबर, 2005 | पहला पन्ना | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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